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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: इंजीनियरिंग की गेट परीक्षा 2022 नहीं टलेगी

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पांच फरवरी को निर्धारित गेट परीक्षा को स्थगित करने से अराजकता एवं अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी और वह उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, जिन्होंने इसके लिए तैयारी की है.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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Published : Feb 3, 2022, 12:27 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गेट 2022 (engineering gate exam 2022) की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कोविड-19 संबंधी पाबंदियों के चलते इंजीनियरिंग परीक्षा में स्नातक योग्यता टेस्ट (गेट) को स्थगित करने से इनकार किया है.

सर्वोच्च न्यायालय गेट 2022 परीक्षा (engineering gate exam 2022) के आयोजन को स्थगित किए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पांच फरवरी को निर्धारित गेट परीक्षा को स्थगित करने से अराजकता एवं अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी और वह उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, जिन्होंने इसके लिए तैयारी की है.

इस पीठ का फैसला

सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की खण्डपीठ ने याचिका को सुनवाई के दौरान रद कर दिया. इस याचिका में गेट परीक्षा के लिए आवेदन किए कुछ उम्मीदवारों द्वारा ही दायर महामारी के बीच परीक्षा के आयोजन की तारीख को आगे बढ़ाये जाने की मांग की जा रही थी.

कोर्ट के आदेश के बाद आइआइटी खड़गपुर द्वारा गेट 2022 परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही 5 फरवरी 2022 से किया जाएगा.

पीटीआई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गेट 2022 (engineering gate exam 2022) की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कोविड-19 संबंधी पाबंदियों के चलते इंजीनियरिंग परीक्षा में स्नातक योग्यता टेस्ट (गेट) को स्थगित करने से इनकार किया है.

सर्वोच्च न्यायालय गेट 2022 परीक्षा (engineering gate exam 2022) के आयोजन को स्थगित किए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पांच फरवरी को निर्धारित गेट परीक्षा को स्थगित करने से अराजकता एवं अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी और वह उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, जिन्होंने इसके लिए तैयारी की है.

इस पीठ का फैसला

सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की खण्डपीठ ने याचिका को सुनवाई के दौरान रद कर दिया. इस याचिका में गेट परीक्षा के लिए आवेदन किए कुछ उम्मीदवारों द्वारा ही दायर महामारी के बीच परीक्षा के आयोजन की तारीख को आगे बढ़ाये जाने की मांग की जा रही थी.

कोर्ट के आदेश के बाद आइआइटी खड़गपुर द्वारा गेट 2022 परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही 5 फरवरी 2022 से किया जाएगा.

पीटीआई

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