नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र के बीच सेवाओं पर विवादों से संबंधित मामले में किसी भी तरह की याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है. इस मामले पर संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही है. अगली सुनवाई 24 नवंबर को होनी है.
-
The matter is listed for hearing before the Constitution bench of the Supreme Court on November 24.
— ANI (@ANI) November 11, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">The matter is listed for hearing before the Constitution bench of the Supreme Court on November 24.
— ANI (@ANI) November 11, 2022The matter is listed for hearing before the Constitution bench of the Supreme Court on November 24.
— ANI (@ANI) November 11, 2022
दिल्ली सरकार की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिकवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्य के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसी मामले में अपनी अपील जोड़ना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली के बीच विवाद होने की वजह से राज्य का प्रशासन 'पंगु' हो गया है, और खुद सिसोदिया ने यह जानकारी दी है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला पहले से ही संवैधानिक बेंच के पास है, तो इस पर और अधिक याचिका लगाने की कोई जरूरत नहीं है. कोर्ट ने अब इस मामले में किसी अतिरिक्त याचिका को शामिल करने से इनकार कर दिया.