नई दिल्ली : अब कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा. ऐसा नहीं किया तो फाइन भरना होगा. जी हां, केंद्र सरकार वाहन कंपनियों के लिए अक्टूबर से आठ सीट वाले वाहनों में कम से कम छह एयरबैग को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरह कार में आगे बैठे पैसेंजर के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजता है, ऐसा ही सिस्टम अब पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए भी होगा. इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश दिया जाएगा. यह कदम वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है.
इससे पहले इसी साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का फैसला किया गया है, ताकि वाहनों में सुरक्षा को बढ़ाया जा सके. गडकरी ने आठ सीट वाले वाहनों के लिए कम से कम छह एयरबैग को अनिवार्य करने संबंधी सवाल पर कहा, 'कोशिश तो है.'
कार की पिछली सीट पर एयर बैग लगाने से क्या कारों की लागत बढ़ जाएगी, इस सवाल पर गडकरी ने बताया कि लोगों का जीवन बचाना ज्यादा जरूरी है. उन्होंने बताया कि एक एयरबैग की लागत एक हजार रुपये है. ऐसे में छह के लिए छह हजार रुपये लगेंगे. प्रोडक्शन और डिमांड के बढ़ने के साथ धीरे-धीरे इसकी लागत और कम होती जाएगी.
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि नियमों के अनुसार, भारत में फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए एयरबैग अनिवार्य हैं. जनवरी 2022 तक, सरकार ने प्रत्येक यात्री कार में आठ पैसेंजर्स के साथ छह एयरबैग लगाना कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है. बता दें कि रविवार को टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था. बताया जा रहा है कि वो मर्सिडीज की पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था. गडकरी के इस ऐलान को मिस्त्री के निधन से जोड़कर देखा जा रहा है.