ETV Bharat / bharat

ईडी निदेशक SK Mishra के कार्यकाल में आगे काेई विस्तार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराया है. हालांकि काेर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि एसके मिश्रा का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए.

सुप्रीम
सुप्रीम
author img

By

Published : Sep 8, 2021, 12:07 PM IST

नई दिल्ली : ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा (ED Director Sanjay Mishra) को सेवा विस्तार दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम काेर्ट में बुधवार काे सुनवाई की गई.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि केंद्र के पास यह पावर है लेकिन इसे केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए गए कार्यकाल के विस्तार के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 13 नवंबर, 2020 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने नियुक्ति आदेश में पूर्वव्यापी संशोधन किया था.

पीठ ने कहा कि चूंकि संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति नवंबर 2021 में समाप्त हो रही है, इसलिए उन्हें और कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए.

कोर्ट ने यह भी कहा कि एसके मिश्रा का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

इसे भी पढ़ें : ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल एक साल बढ़ा

नई दिल्ली : ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा (ED Director Sanjay Mishra) को सेवा विस्तार दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम काेर्ट में बुधवार काे सुनवाई की गई.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि केंद्र के पास यह पावर है लेकिन इसे केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए गए कार्यकाल के विस्तार के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 13 नवंबर, 2020 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने नियुक्ति आदेश में पूर्वव्यापी संशोधन किया था.

पीठ ने कहा कि चूंकि संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति नवंबर 2021 में समाप्त हो रही है, इसलिए उन्हें और कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए.

कोर्ट ने यह भी कहा कि एसके मिश्रा का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

इसे भी पढ़ें : ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल एक साल बढ़ा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.