ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी आज 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत करेंगे लाभ की घोषणा - पीएम केयर्स योजना

पीएम मोदी आज पीएम केयर्स योजना के तहत महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे. कोविड के दौरान अपने मां-बाप को खो चुके बच्चों को पासबुक और आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाएगा. बच्चों के पंजीकरण के लिए 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है. (pm cares for children scheme).

pm modi
पीएम मोदी
author img

By

Published : May 29, 2022, 1:16 PM IST

Updated : May 30, 2022, 6:32 AM IST

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (30 मई) को बच्चों के लिए 'पीएम केयर्स योजना' के तहत लाभ की घोषणा करेंगे. साथ ही प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा भी कर सकते हैं. कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड सौंपा जाएगा. (pm cares for children scheme).

यह योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 29 मई 2021 को उन बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई थी, जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है. इस योजना का उद्देश्य बच्चों को रहने और रहने की व्यवस्था, शिक्षा और छात्रवृत्ति के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना है. 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ उन्हें आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए सुसज्जित करके निरंतर तरीके से व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है. आयु और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी भलाई सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है.

बच्चों के पंजीकरण के लिए 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया. इस पोर्टल में सभी बच्चों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया और अन्य सभी सहायता की सुविधा प्रदान करती है. इस योजना में बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेश मिलेगा. बच्चे की फीस शिक्षा के अधिकार (Right to Education) प्रावधानों के अनुरूप केंद्र सरकार भरेगी. इसके अतिरिक्त उन्हें किताबों, नोट-बुक, यूनिफार्म पर व्यय राशि भी दी जाएगी.

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बाल हितग्राही के 11 से 18 वर्ष आयु समूह में होने पर केन्द्रीय आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा. यदि हितग्राही संयुक्त परिवार में निवासरत है, तो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेश दिया जाएगा.

ये भी पढे़ं : कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को 23 वर्ष की आयु में मिलेंगे 10 लाख रुपए

योजना में माता-पिता की कोविड से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र का होना अनिवार्य नहीं है. लेकिन कलेक्टर द्वारा बच्चे के माता-पिता की मृत्यु कोविड से होने के संबंध में संतुष्टि होने और सत्यापन किए जाने पर ही बच्चे को लाभ मिलेगा. इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए भारत सरकार द्वारा जारी सम्पर्क नं. 011-23385289 या ई-मेल cw2section-mwcd/gov.in पर संपर्क कर सकते हैं.

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (30 मई) को बच्चों के लिए 'पीएम केयर्स योजना' के तहत लाभ की घोषणा करेंगे. साथ ही प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा भी कर सकते हैं. कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड सौंपा जाएगा. (pm cares for children scheme).

यह योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 29 मई 2021 को उन बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई थी, जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है. इस योजना का उद्देश्य बच्चों को रहने और रहने की व्यवस्था, शिक्षा और छात्रवृत्ति के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना है. 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ उन्हें आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए सुसज्जित करके निरंतर तरीके से व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है. आयु और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी भलाई सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है.

बच्चों के पंजीकरण के लिए 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया. इस पोर्टल में सभी बच्चों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया और अन्य सभी सहायता की सुविधा प्रदान करती है. इस योजना में बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेश मिलेगा. बच्चे की फीस शिक्षा के अधिकार (Right to Education) प्रावधानों के अनुरूप केंद्र सरकार भरेगी. इसके अतिरिक्त उन्हें किताबों, नोट-बुक, यूनिफार्म पर व्यय राशि भी दी जाएगी.

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बाल हितग्राही के 11 से 18 वर्ष आयु समूह में होने पर केन्द्रीय आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा. यदि हितग्राही संयुक्त परिवार में निवासरत है, तो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेश दिया जाएगा.

ये भी पढे़ं : कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को 23 वर्ष की आयु में मिलेंगे 10 लाख रुपए

योजना में माता-पिता की कोविड से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र का होना अनिवार्य नहीं है. लेकिन कलेक्टर द्वारा बच्चे के माता-पिता की मृत्यु कोविड से होने के संबंध में संतुष्टि होने और सत्यापन किए जाने पर ही बच्चे को लाभ मिलेगा. इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए भारत सरकार द्वारा जारी सम्पर्क नं. 011-23385289 या ई-मेल cw2section-mwcd/gov.in पर संपर्क कर सकते हैं.

Last Updated : May 30, 2022, 6:32 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.