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यौन उत्पीड़न मामले में निलंबित डीजीपी से कोई सहयोग नहीं मिल रहा : तमिलनाडु सरकार - जांच समिति

तमिलनाडु राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि यौन उत्पीड़न के आरोपी विशेष डीजीपी राजेश दास लगातार मामले में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं.

TN Govt
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Published : Oct 22, 2021, 7:31 PM IST

चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया कि यौन उत्पीड़न मामले में निलंबित डीजीपी से कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं. एक महिला आईपीएस अधिकारी की शिकायत के बाद विशेष डीजीपी को निलंबित कर दिया गया था.

महिला आईपीएस ने दास पर यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था. इसके बाद राज्य सरकार ने महिला अधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव जयश्री रघुनाथन के नेतृत्व में छह सदस्यीय जांच समिति (विसाका समिति) बनाई थी. समिति ने अप्रैल में अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी थी.

रिपोर्ट के आधार पर डीजीपी को भी तलब किया गया. निलंबित डीजीपी ने पहले ही अदालत में एक याचिका दायर कर विसाका समिति की जांच कार्यवाही को खारिज करने की मांग की थी. दास ने गृह सचिव को एक याचिका भी सौंपी और याचिका में उन्होंने दो सदस्यों-अतिरिक्त डीजीपी सीमा अग्रवाल और आईजी अरुण पर उनके खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगाया और उन्हें समिति से हटाने की मांग की.

इसके अलावा जांच समिति के सदस्यों ने उनकी याचिका पर विचार करने से पहले ही उनके खिलाफ अपनी जांच शुरू कर दी थी. इस मामले में यह अस्वीकार्य है कि चूंकि कई गवाह जो पीड़ित के अधीन काम कर रहे हैं, वे शिकायतकर्ता का समर्थन करेंगे. इसलिए इन गवाहों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए.

सुनवाई शुक्रवार को न्यायमूर्ति सरवनन के सामने हुई. निलंबित डीजीपी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें कभी गवाहों के बयान नहीं मिले और यह स्पष्ट संकेत था कि जांच पक्षपातपूर्ण है. इसका जवाब देते हुए राज्य के महाधिवक्ता षणमुगसुंदरम ने कहा कि निलंबित डीजीपी के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी डीजीपी की याचिका को खारिज कर दिया है. जिसमें निलंबित डीजीपी ने प्रार्थना की थी कि ऐसे मामले को स्थानांतरित किया जाए.

यह भी पढ़ें-जानिए महाराष्ट्र के किन नेताओं की पत्नियों व रिश्तेदारों पर ईडी ने की कार्रवाई

उन्होंने बताया कि यहां तक ​​कि समिति के एक सदस्य अरुण को भी हटा दिया गया है. षनमुगसुंदरम ने भी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा. इसके बाद न्यायमूर्ति सरवनन ने कहा कि विसाका समिति को यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए और राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया का जवाब देने का निर्देश दिया.

चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया कि यौन उत्पीड़न मामले में निलंबित डीजीपी से कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं. एक महिला आईपीएस अधिकारी की शिकायत के बाद विशेष डीजीपी को निलंबित कर दिया गया था.

महिला आईपीएस ने दास पर यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था. इसके बाद राज्य सरकार ने महिला अधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव जयश्री रघुनाथन के नेतृत्व में छह सदस्यीय जांच समिति (विसाका समिति) बनाई थी. समिति ने अप्रैल में अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी थी.

रिपोर्ट के आधार पर डीजीपी को भी तलब किया गया. निलंबित डीजीपी ने पहले ही अदालत में एक याचिका दायर कर विसाका समिति की जांच कार्यवाही को खारिज करने की मांग की थी. दास ने गृह सचिव को एक याचिका भी सौंपी और याचिका में उन्होंने दो सदस्यों-अतिरिक्त डीजीपी सीमा अग्रवाल और आईजी अरुण पर उनके खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगाया और उन्हें समिति से हटाने की मांग की.

इसके अलावा जांच समिति के सदस्यों ने उनकी याचिका पर विचार करने से पहले ही उनके खिलाफ अपनी जांच शुरू कर दी थी. इस मामले में यह अस्वीकार्य है कि चूंकि कई गवाह जो पीड़ित के अधीन काम कर रहे हैं, वे शिकायतकर्ता का समर्थन करेंगे. इसलिए इन गवाहों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए.

सुनवाई शुक्रवार को न्यायमूर्ति सरवनन के सामने हुई. निलंबित डीजीपी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें कभी गवाहों के बयान नहीं मिले और यह स्पष्ट संकेत था कि जांच पक्षपातपूर्ण है. इसका जवाब देते हुए राज्य के महाधिवक्ता षणमुगसुंदरम ने कहा कि निलंबित डीजीपी के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी डीजीपी की याचिका को खारिज कर दिया है. जिसमें निलंबित डीजीपी ने प्रार्थना की थी कि ऐसे मामले को स्थानांतरित किया जाए.

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उन्होंने बताया कि यहां तक ​​कि समिति के एक सदस्य अरुण को भी हटा दिया गया है. षनमुगसुंदरम ने भी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा. इसके बाद न्यायमूर्ति सरवनन ने कहा कि विसाका समिति को यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए और राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया का जवाब देने का निर्देश दिया.

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