मुंबई: मुंबई की खार पुलिस ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ धारा 353 के तहत दर्ज दूसरी एफआईआर में चार्जशीट दाखिल कर दी है. वहीं, बोरीवली कोर्ट ने राणा दंपति को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है. मामले में अब अगली सुनवाई 16 जून होगी.
राणा दंपति को 23 अप्रैल को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने 'हनुमान चालीसा' का जाप करने के लिए बांद्रा पूर्व में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' जाने की चेतावनी दी थी. राणा दंपति की 'मातोश्री' के सामने 'हनुमान चालीसा' का जाप करने की घोषणा के कारण बवाल हो गया था. बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता मुंबई में राणा दंपति के घर के बाहर जमा हो गए थे. इस मामले में पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और उन पर देशद्रोह सहित विभिन्न आरोप लगाए गए थे.
मुंबई की एक सत्र अदालत ने 4 मई, 2022 को राणा दंपति को सशर्त जमानत दी थी, लेकिन वे उसी दिन घर नहीं जा सके थे, क्योंकि औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई थीं. अगले दिन यानी 5 मई 2022 को नवनीत राणा और अमरावती जिले के बडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा को रायगढ़ जिले की तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया था.
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