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Delhi liquor scam: सिसोदिया को कल 7 घंटे पत्नी से मिलने की मिली इजाजत, फोन और इंटरनेट से रहेंगे दूर

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Published : Jun 2, 2023, 3:18 PM IST

Updated : Jun 2, 2023, 8:15 PM IST

दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी CM ने पत्नी के मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है. उनकी दलील है कि पत्नी घर में अकेले हैं और उसकी तबीयत खराब है. देखभाल करने की जरूरत है, इसलिए जमानत दी जाए. इस पर कोर्ट ने कल पत्नी से 7 घंटे तक मुलाकात करने की इजाजत दे दी.

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नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने पत्नी के मेडिकल ग्राउंड के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट में फिर अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की. मामले में दोपहर दो बजे जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि सिसोदिया को कल यानी शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पत्नी से मिलने के लिए पुलिस हिरासत में ले जाया जाए.

कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया किसी भी तरह से मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे और अपने परिवार के अलावा किसी और से नहीं मिलेंगे. कोर्ट ने कहा कि इस दौरान सिसोदिया की फोन या इंटरनेट तक पहुंच नहीं होगी. न्यायमूर्ति डीके शर्मा ने कहा कि ED कल शाम तक अंतरिम जमानत याचिका में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करे. चूंकि मैं CBI के मुख्य मामले में जमानत से पहले ही इनकार कर चुका हूं. इसलिए सीबीआई के मामले में अंतरिम जमानत याचिका को चार जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है. वहीं, सिसोदिया और विजय नायर की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया.

ED ने किया विरोधः सुनवाई के दौरान ईडी ने अंतरिम जमानत देने का विरोध किया. ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि सिसोदिया ने मंत्री के रूप में 18 विभागों को संभाला और उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था. अब वह जमानत पाने के लिए ये सभी आधार बना रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः Delhi Liquor Scam: सीबीआई मामले में सिसोदिया सहित चारों आरोपितों के खिलाफ ट्रायल शुरू, 6 जुलाई को अगली सुनवाई

एएसजी ने कहा कि सिसोदिया ने चार दिन पहले ही अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी और अब वह फिर इसी तरह की याचिका लेकर आए हैं. उनकी पत्नी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. केवल कॉस्मेटिक परिवर्तन हुआ है. इससे पहले न्यायमूर्ति शर्मा ने आज दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सिसोदिया और विजय नायर की जमानत याचिकाओं पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

CBI और ED केस में जमानत की अर्जीः सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति को जमानत का आधार बताया है. ईडी की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद सिसोदिया के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने अपनी दलीलें पेश की.

ये भी पढ़ेंः Sedition law 124 A : विधि आयोग ने कहा- देश में अभी भी आंतरिक सुरक्षा के खतरे, देशद्रोह कानून निरस्त नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने पत्नी के मेडिकल ग्राउंड के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट में फिर अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की. मामले में दोपहर दो बजे जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि सिसोदिया को कल यानी शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पत्नी से मिलने के लिए पुलिस हिरासत में ले जाया जाए.

कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया किसी भी तरह से मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे और अपने परिवार के अलावा किसी और से नहीं मिलेंगे. कोर्ट ने कहा कि इस दौरान सिसोदिया की फोन या इंटरनेट तक पहुंच नहीं होगी. न्यायमूर्ति डीके शर्मा ने कहा कि ED कल शाम तक अंतरिम जमानत याचिका में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करे. चूंकि मैं CBI के मुख्य मामले में जमानत से पहले ही इनकार कर चुका हूं. इसलिए सीबीआई के मामले में अंतरिम जमानत याचिका को चार जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है. वहीं, सिसोदिया और विजय नायर की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया.

ED ने किया विरोधः सुनवाई के दौरान ईडी ने अंतरिम जमानत देने का विरोध किया. ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि सिसोदिया ने मंत्री के रूप में 18 विभागों को संभाला और उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था. अब वह जमानत पाने के लिए ये सभी आधार बना रहे हैं.

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एएसजी ने कहा कि सिसोदिया ने चार दिन पहले ही अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी और अब वह फिर इसी तरह की याचिका लेकर आए हैं. उनकी पत्नी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. केवल कॉस्मेटिक परिवर्तन हुआ है. इससे पहले न्यायमूर्ति शर्मा ने आज दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सिसोदिया और विजय नायर की जमानत याचिकाओं पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

CBI और ED केस में जमानत की अर्जीः सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति को जमानत का आधार बताया है. ईडी की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद सिसोदिया के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने अपनी दलीलें पेश की.

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Last Updated : Jun 2, 2023, 8:15 PM IST
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