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पेड़ से बांधकर दो नेपाली लड़कियों से गैंगरेप करने के मामले में तीन को उम्रकैद, एक को सात साल की कैद

बलरामपुर के हरैया में दो नेपाली लड़कियों के साथ हैवानियत (Four convicts sentenced in gangrape Nepali girls) की गई थी. घटना के विरोध में लोगों ने आवाज उठाई थी. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. एक साल बाद मामले में फैसला आया है.

Four convicts sentenced in gangrape Nepali girls
Four convicts sentenced in gangrape Nepali girls
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Published : Jul 22, 2023, 4:13 PM IST

Updated : Jul 22, 2023, 5:43 PM IST

बलरामपुर : जिले के हरैया थाना क्षेत्र में दो नेपाली लड़कियों से पिछले साल गैंगरेप किया गया था. पेड़ से बांधकर चार युवकों ने घटना को अंजाम दिया था. लड़कियां जंगल के रास्ते बाजार जा रहीं थीं, इस दौरान आरोपियों ने उन्हें दबोच लिया था. पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था. मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी. मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने शनिवार को दोषी पाए जाने पर 3 युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा एक अन्य युवक को 7 वर्ष की सजा सुनाई . कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 65-65 हजार रुपए जबकि एक दोषी पर 15 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है.

सीमावर्ती बाजार में सामान खरीदने जा रहीं थीं युवतियां : अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि 26 जून 2022 को हरैया इलाके के भारत-नेपाल सीमा से सटे मणिपुर बाजार में दो नेपाल लड़कियां सामान खरीदने जा रहीं थीं. वे जंगल के रास्ते जा रहीं थीं. इस दौरान जंगल में चार युवकों ने उन्हें दबोच लिया. इसका बाद उन्हें पेड़ से बांध दिया. इससे बाद युवतियों के साथ गैंगरेप किया. घटना के बाद किसी तरह छूटकर युवतियां अपने घर पहुंचीं. उन्होंने परिवार को अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी. परिवार वालों ने मामले की जानकारी नेपाल पुलिस को दी.

घटना को याद कर आज भी युवतियां सहम जाती हैं.
घटना को याद कर आज भी युवतियां सहम जाती हैं.

यह भी पढ़ें : मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सदस्य को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 30 वर्ष की सजा

कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया : नेपाल पुलिस की ओर से हरैया थाने में चंदर उर्फ राम चंदर, राजेंद्र पासवान, राकेश पासवान एवं पिंटू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने दोनों पीड़िताओं के बयान कोर्ट में कराए थे. मुकदमा विशेष पॉक्सो न्यायालय में विचाराधीन था. कोर्ट ने दोनों पक्षों के तमाम गवाह एवं साक्ष्यों को देखने और सुनने के बाद आरोपों को सही माना. विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने चन्दर उर्फ राम चन्दर पासवान , राजेंद्र पासवान , राकेश पासवान निवासीगण जयरामपुर खादर, थाना हरैया जनपद बलरामपुर को आजीवन कारावास जबकि एक अन्य दोषी पिंटू को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने चंदर, राजेंद्र और राकेश पर 65000-65000 हजार जबकि पिंटू पर 15500 रुपए का जुर्माना लगाया है.

यह भी पढ़ें : बेटे ने पिता की लाठियों से पीटकर हत्या, मां को भी किया घायल

बलरामपुर : जिले के हरैया थाना क्षेत्र में दो नेपाली लड़कियों से पिछले साल गैंगरेप किया गया था. पेड़ से बांधकर चार युवकों ने घटना को अंजाम दिया था. लड़कियां जंगल के रास्ते बाजार जा रहीं थीं, इस दौरान आरोपियों ने उन्हें दबोच लिया था. पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था. मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी. मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने शनिवार को दोषी पाए जाने पर 3 युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा एक अन्य युवक को 7 वर्ष की सजा सुनाई . कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 65-65 हजार रुपए जबकि एक दोषी पर 15 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है.

सीमावर्ती बाजार में सामान खरीदने जा रहीं थीं युवतियां : अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि 26 जून 2022 को हरैया इलाके के भारत-नेपाल सीमा से सटे मणिपुर बाजार में दो नेपाल लड़कियां सामान खरीदने जा रहीं थीं. वे जंगल के रास्ते जा रहीं थीं. इस दौरान जंगल में चार युवकों ने उन्हें दबोच लिया. इसका बाद उन्हें पेड़ से बांध दिया. इससे बाद युवतियों के साथ गैंगरेप किया. घटना के बाद किसी तरह छूटकर युवतियां अपने घर पहुंचीं. उन्होंने परिवार को अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी. परिवार वालों ने मामले की जानकारी नेपाल पुलिस को दी.

घटना को याद कर आज भी युवतियां सहम जाती हैं.
घटना को याद कर आज भी युवतियां सहम जाती हैं.

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कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया : नेपाल पुलिस की ओर से हरैया थाने में चंदर उर्फ राम चंदर, राजेंद्र पासवान, राकेश पासवान एवं पिंटू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने दोनों पीड़िताओं के बयान कोर्ट में कराए थे. मुकदमा विशेष पॉक्सो न्यायालय में विचाराधीन था. कोर्ट ने दोनों पक्षों के तमाम गवाह एवं साक्ष्यों को देखने और सुनने के बाद आरोपों को सही माना. विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने चन्दर उर्फ राम चन्दर पासवान , राजेंद्र पासवान , राकेश पासवान निवासीगण जयरामपुर खादर, थाना हरैया जनपद बलरामपुर को आजीवन कारावास जबकि एक अन्य दोषी पिंटू को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने चंदर, राजेंद्र और राकेश पर 65000-65000 हजार जबकि पिंटू पर 15500 रुपए का जुर्माना लगाया है.

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Last Updated : Jul 22, 2023, 5:43 PM IST
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