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कर्नाटक: मंगलुरु में शख्स की चाकू मारकर हत्या होने से तनाव बढ़ा, धारा 144 लागू

कर्नाटक के मंगलुरु में सूरथकल थाना क्षेत्र के कटिपल्ला में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. पढ़िए पूरी खबर...

murder of young man (symbolic)
युवक की हत्या (प्रतीकात्मक)
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Published : Dec 25, 2022, 3:45 PM IST

मंगलुरु : कर्नाटक के मंगलुरु में सूरथकल थाना क्षेत्र के कटिपल्ला में शनिवार रात एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान कपड़ों की एक दुकान के मालिक जलील के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक जलील कृष्णापुरा क्षेत्र के नैथनगड़ी में अपने प्रोविजन स्टोरपर था, तभी दो लोगों ने कथित तौर पर उस पर हमला कर दिया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जलील को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सुरथकल थाने में मामला दर्ज करने के साथ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. घटना को देखते हुए पुलिस ने सूरथकल और आसपास के इलाकों में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक सूरथकल, पानमबुर, बाजपे और कवूर थाना क्षेत्रों में रविवार सुबह छह बजे से 27 दिसंबर सुबह छह बजे तक पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने और आवाजाही करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि यह प्रतिबंध क्रिसमस से जुड़े आयोजनों, धार्मिक कार्यक्रमों और आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा. युवक की हत्या के मद्देनजर पुलिस ने सूरथकल के आसपास शराब बिक्री पर भी रोक लगा दी है.

निषेधाज्ञा के अलावा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन इलाकों के सभी उद्योगों को 25 दिसंबर से 26 दिसंबर तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही औद्योगिक, व्यावसायिक और कॉमर्शियल संस्थानों के कर्मचारियों से रविवार और सोमवार को शाम 6 बजे से पहले दुकान बंद करने का अनुरोध किया गया है. साथ ही अगले दिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कर्मियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने का भी अनुरोध किया गया है. सुरथकल थाने में मामला दर्ज करने के साथ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़े- बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी के करीबी को 8 गोलियां मारी, CCTV में कैद हुई वारदात, देखें VIDEO

मंगलुरु : कर्नाटक के मंगलुरु में सूरथकल थाना क्षेत्र के कटिपल्ला में शनिवार रात एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान कपड़ों की एक दुकान के मालिक जलील के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक जलील कृष्णापुरा क्षेत्र के नैथनगड़ी में अपने प्रोविजन स्टोरपर था, तभी दो लोगों ने कथित तौर पर उस पर हमला कर दिया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जलील को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सुरथकल थाने में मामला दर्ज करने के साथ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. घटना को देखते हुए पुलिस ने सूरथकल और आसपास के इलाकों में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक सूरथकल, पानमबुर, बाजपे और कवूर थाना क्षेत्रों में रविवार सुबह छह बजे से 27 दिसंबर सुबह छह बजे तक पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने और आवाजाही करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि यह प्रतिबंध क्रिसमस से जुड़े आयोजनों, धार्मिक कार्यक्रमों और आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा. युवक की हत्या के मद्देनजर पुलिस ने सूरथकल के आसपास शराब बिक्री पर भी रोक लगा दी है.

निषेधाज्ञा के अलावा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन इलाकों के सभी उद्योगों को 25 दिसंबर से 26 दिसंबर तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही औद्योगिक, व्यावसायिक और कॉमर्शियल संस्थानों के कर्मचारियों से रविवार और सोमवार को शाम 6 बजे से पहले दुकान बंद करने का अनुरोध किया गया है. साथ ही अगले दिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कर्मियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने का भी अनुरोध किया गया है. सुरथकल थाने में मामला दर्ज करने के साथ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

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