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Gurugrma Namaz Row: हिंदू सेना ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, यह है मांग - Opposition to Adeebs contempt petition

हिंदू सेना के उपाध्यक्ष (Vice President of Hindu Sena) ने गुरुग्राम नमाज मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने गुरुग्राम में सड़क पर नमाज रोकने (Stop Namaz on the road in Gurugram) की मांग की है.

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फाइल फोटो
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Published : Jan 8, 2022, 6:38 PM IST

नई दिल्ली : हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव (Hindu Sena Vice President Surjit Singh Yadav) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. गुरुग्राम में नमाज में व्यवधान डालने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक हरियाणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली अवमानना ​​याचिका के खिलाफ हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.

यह अवमानना ​​​​याचिका पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब (Former Rajya Sabha member Mohammad Adeeb) द्वारा दायर की गई थी. जिन्होंने तर्क दिया था कि नमाज अदा करने में व्यवधान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है. जिसमें घृणा अपराधों को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए थे. अदीब ने कहा कि धर्म के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है.

अदीब की अवमानना ​​याचिका का विरोध (Opposition to Adeeb's contempt petition) करते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अर्जी में हिंदू सेना के उपाध्यक्ष का कहना है कि कुरान में कहीं भी दोपहर के बाद नमाज अदा करने का उल्लेख नहीं है और आयतों का समर्थन नहीं है. इसके अलावा उनका कहना है कि नमाज अदा करने के लिए वे ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जो दूसरों के लिए विरोध का कारण बने.

भारतीय समाज बहुधार्मिक लोगों का समाज है इसलिए प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए आत्म संयम के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है. आवेदक ने कहा कि एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों की सभा दिखाने के लिए धार्मिक वर्चस्व कानून और व्यवस्था की समस्याओं की स्थिति पैदा करता है.

यह भी पढ़ें- चुनावी धांधली रोकने में रामबाण बनेगा 'सी-विजिल एप', ऐसे कर पाएंगे उपयोग

इसलिए याचिकाकर्ता और उसके सहयोगी को नमाज अदा करने के लिए सार्वजनिक भूमि या सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण करने से खुद पर संयम रखना चाहिए. 6 जनवरी को गुरुग्राम पुलिस ने मोहम्मद अदीब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जो नमाज के मुद्दे को सुलझाने के लिए 21 सदस्यीय समिति का नेतृत्व कर रहे थे.

नई दिल्ली : हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव (Hindu Sena Vice President Surjit Singh Yadav) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. गुरुग्राम में नमाज में व्यवधान डालने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक हरियाणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली अवमानना ​​याचिका के खिलाफ हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.

यह अवमानना ​​​​याचिका पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब (Former Rajya Sabha member Mohammad Adeeb) द्वारा दायर की गई थी. जिन्होंने तर्क दिया था कि नमाज अदा करने में व्यवधान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है. जिसमें घृणा अपराधों को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए थे. अदीब ने कहा कि धर्म के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है.

अदीब की अवमानना ​​याचिका का विरोध (Opposition to Adeeb's contempt petition) करते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अर्जी में हिंदू सेना के उपाध्यक्ष का कहना है कि कुरान में कहीं भी दोपहर के बाद नमाज अदा करने का उल्लेख नहीं है और आयतों का समर्थन नहीं है. इसके अलावा उनका कहना है कि नमाज अदा करने के लिए वे ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जो दूसरों के लिए विरोध का कारण बने.

भारतीय समाज बहुधार्मिक लोगों का समाज है इसलिए प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए आत्म संयम के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है. आवेदक ने कहा कि एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों की सभा दिखाने के लिए धार्मिक वर्चस्व कानून और व्यवस्था की समस्याओं की स्थिति पैदा करता है.

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इसलिए याचिकाकर्ता और उसके सहयोगी को नमाज अदा करने के लिए सार्वजनिक भूमि या सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण करने से खुद पर संयम रखना चाहिए. 6 जनवरी को गुरुग्राम पुलिस ने मोहम्मद अदीब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जो नमाज के मुद्दे को सुलझाने के लिए 21 सदस्यीय समिति का नेतृत्व कर रहे थे.

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