हैदराबाद: 15 नवंबर की सुबह दुबई से लौट रहे भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया. खबर आई कि उनके पास 5 करोड़ रुपये की दो घड़ियां मिली हैं, जिनसे जुड़े कागजात यानि बिल आदि उनके पास नहीं थे. कस्टम द्वारा घड़ियों की जब्ती से लेकर घड़ियों की कीमत पर पांड्या की सफाई तक आ चुकी है. बीते साल हार्दिक पांडया के भाई क्रुणाल पांड्या को यूएई से आईपीएल में हिस्सा लेकर लौट रहे थे, उनके पास तय सीमा से ज्यादा सोना और अन्य कीमती सामान मिलने की ख़बरें आई थीं. उन्हें भी मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया था.
सवाल है कि पांड्या ब्रदर्स को एयरपोर्ट पर क्यों रोका गया ? अगर आप भी विदेश से सोना, गहने या महंगा सामान लेकर आ रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ? विदेश में शॉपिंग के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचने पर आपको क्या करना है ? इन सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन पहले जानिये कि
दोनों भाइयों में कॉमन है यूएई
हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या दोनों भाइयों को दुबई से लौटते वक्त ही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोका गया था. वैसे आपने पढ़ा भी होगा कि सोने या महंगे सामान के साथ कई सेलिब्रिटी दुबई जैसे शहरों से लौटते वक्त ही रोके जाते हैं. दरअसल यूएई एक टैक्स फ्री कंट्री है. जहां सामान पर टैक्स नहीं लगता है इसलिये वहां सोना, ज्वैलरी या अन्य महंगे सामान थोड़े सस्ते मिलते हैं. यूएई के अलावा, बहरीन, ब्रुनई, ओमान, कतर, कुवैत जैसे कुछ और मुल्क हैं जो टैक्स फ्री देशों की सूची में शामिल हैं. वैसे ऐसे ज्यादातर देश कच्चे तेल के उत्पादक हैं. विदेशों से शॉपिंग करने के बाद लौटे सेलिब्रिटीज को एयरपोर्ट पर रोके जाने की खबरें खूब सुर्खियां बटोरती हैं.
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विदेश से कितना सोना ला सकते है ?
बैगेज रूल्स 2016 (Baggage Rules 2016) के मुताबिक सभी पुरुष यात्री जो विदेश में कम से कम एक साल से रह रहे हों वो 20 ग्राम तक के सोने के गहने ला सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत अधिकतम 50 हजार रुपये होनी चाहिए. इसी तरह महिलाओं को 40 ग्राम सोना लाने की छूट होगी, जिसकी कीमत एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस तय सीमा तक सोने के आभूषण लाने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन ये छूट सिर्फ और सिर्फ गहनों पर है, सोने के सिक्के, बिस्किट, ईंट आदि पर ये लागू नहीं होगा.
तय सीमा से ज्यादा सोना भी ला सकते हैं लेकिन...
आप तय सीमा से अधिक सोना भी विदेश से ला सकते हैं लेकिन फिर इसके लिए आपको टैक्स देना होगा. विदेश से अधिकतम एक किलो सोना लाने पर 12.5 फीसदी की एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी. जबकि एक किलो से अधिक सोना लाने पर 36.05 फीसदी टैक्स देना होगा. तय सीमा से अधिक सोना होने पर आपको उससे जुड़े दस्तावेज जैसे बिल आदि की जानकारी देनी होगी.
शराब, सिगरेट से लेकर करंसी तक को लेकर हैं नियम
बैगेज रूल्स 2016 (Baggage Rules 2016) के मुताबिक एक यात्री एक साथ 100 सिगरेट या 25 सिगार या 125 ग्राम तंबाकू ही रख सकता है. वहीं शराब, वाइन या बीयर की दो बोतल से अधिक नहीं ला सकते. इस तय मात्रा से अधिक होने पर टैक्स देना होगा. विदेश जाने पर वहां की करंसी साथ लाने का भी लोगों का शौक होता है तो कुछ की ये जरूरत होती है. लेकिन विदेश से आने पर आपके पास अगर 10 हजार डॉलर से अधिक की करेंसी है तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी.
बाकी सामान को लेकर भी हैं नियम
सोना, गहने, शराब के अलावा कई तरह के ऐसे सामान हैं जिन्हें लोग विदेश से लेकर आते हैं जैसे टीवी, कैमरा, आईपैड, फोन आदि. इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक या घरेलू इस्तेमाल के उपकरणों पर 36.5 फीसदी टैक्स देना होता है. नेपाल, भूटान, म्यांमार को छोड़कर बाकी देशों से आने वाले यात्री अपने साथ 50 हजार रुपये का सामान ला सकते हैं. इन तीनों देशों से एक यात्री सिर्फ 15 हजार रुपये तक का सामान ला सकते हैं.
विदेश से सामान लाने पर टैक्स की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि किसी व्यक्ति ने कितने दिन विदेश में बिताए हैं. तीन से छह महीने पर कोई शख्स (बिजनेसमैन, पेशेवर आदि) अगर भारत आता है तो उसे अपने साथ 60 हजार रुपये तक का घर के इस्तेमाल वाला सामान ले जाने की छूट होगी. इसी तरह 6 से 12 महीने विदेश में बिताने वाले शख्स को एक लाख रुपये तक के सामान पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. एक से दो साल विदेश में रहने वाले को दो लाख, दो साल से तीन साल विदेश में रहने वाले को 5 लाख रुपये तक का सामान लाने पर छूट का प्रावधान है. हालांकि इसके लिए भी कुछ नियम और शर्तें हैं.
एयरपोर्ट पर आपको क्या करना है ?
विदेश से लौटते वक्त लोग अपने साथ कई तरह का सामान लेकर आते हैं. कुछ यादगार के लिए तो कुछ घरेलू इस्तेमाल का जरूरी सामान तो कुछ टैक्स फ्री सोना, गहने या अन्य महंगे सामान. एयरपोर्ट पहुंचने पर एक फॉर्म भरना होता है जिसमें आपको अपने साथ लाए सामान की जानकारी देनी होती है. एयरपोर्ट पर रेड और ग्रीन चैनल होते हैं. अगर आपके पास कोई ऐसा सामान है जिसपर ड्यूटी या टैक्स लगता हो तो सामान ग्रीन चैनल से निकाला जा सकता है लेकिन अगर आपके पास ड्यूटी लगने वाला सामान है तो रेड चैनल से निकाला जाएगा.
कस्टम ड्यूटी या टैक्स नहीं चुकाया तो क्या होगा ?
अगर आप किसी सामान पर कस्टम ड्यूटी नहीं देते हैं, तब आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. कुछ केस में सजा का भी प्रावधान है. कई बार लोग रेड चैनल की बजाय ग्रीन चैनल से भी सामान निकालते हैं, जबकि उनके पास मौजूद सामान पर ड्यूटी के दायरे में होती है. ऐसे में एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम अधिकारी उन्हें रोकते हैं और ड्यूटी या टैक्स लगने वाली चीजों को जब्त कर लेते हैं. ऐसे में अगर आप उस सामान को वापस लेने के लिए तय ड्यूटी या टैक्स चुकाना होगा. लेकिन अगर आप विदेश से कोई सामान लाते हैं और उसकी जानकारी नहीं देने पर जुर्माना और जेल तक हो सकती है.
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