गाजीपुर : बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई है. पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, उनके भाई सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. यह सजा शनिवार को गैंगस्टर कोर्ट की ओर से सुनाई गई. बाहुबली के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है. भीम सिंह मुख्तार अंसारी का सहयोगी रहा है. भीम सिंह कोर्ट में पहुंचा था, जबकि मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई.
गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया. मुख्तार अंसारी पर एक और गैंगेस्टर का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. चंदौली में 1996 कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्याकांड और कृष्णानंद राय हत्याकांड को जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था. वहीं अफजाल अंसारी पर कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गैंग चार्ट बनाया गया था.
बता दें कि 29 नवंबर 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय की मुहम्मदाबाद के भवारकोल थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर हत्या कर दी गई थी. उनसे साथ छह और लोग मारे गए थे. इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी मुख्य आरोपी थे. यह मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा रहा था. सीबीआई कोर्ट से दोनों भाई मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी बरी हो चुके हैं. मामले में सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. 1 अप्रैल को मामले में बहस पूरी हुई थी. इसके बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाया.
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