रामपुर: पूर्व सांसद और मशहूर फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं. रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने उनके खिलाफ चौथी बार गैर जमानती वारंट जारी किया है. इस वारंट के जारी होने के बाद अब पुलिस कहीं से भी उनको गिरफ्तार कर सकती है और अदालत में पेश कर सकती है. जयाप्रदा के खिलाफा गैर जमानती वारंट लोकसभा चुनाव 2019 के एक मामले में जारी हुए हैं.
लोकसभा चुनाव 2019 में जयाप्रदा रामपुर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थीं. चुनाव अभियान के दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला दर्ज किया गया था, जो रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत में विचाराधीन है. इसी मामले में अदालत उनको बार-बार हाजिर होने के लिए समन जारी कर चुकी है. लेकिन, वह नहीं आईं. अब उनके नाम अदालत से वारंट जारी किया गया. वारंट पर भी जब नहीं आई तो गैर जमानती वारंट जारी किया गया.
अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 नवंबर तय की है, जिस पर जयाप्रदा खुद अदालत में हाजिर होंगी या पुलिस उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर सकती है. इस विषय पर अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए शोभित बंसल की कोर्ट में जयाप्रदा का वर्ष 2019 में लोकसभा सामान्य निर्वाचन का मामला था.
थाना स्वार में जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था. जिसमें आरोप पत्र पेश किया गया. जयाप्रदा पिछली कई तिथियां से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रही थीं, इसलिए इनके खिलाफ शुक्रवार को न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही जमानतियों को नोटिस जारी किए गए हैं. अब इस मामले में अगली तिथि 24 नवंबर दी गई है.
इस मामले में पिछले तीन बार से जयाप्रदा नहीं आ रही हैं. पहले भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे. शुक्रवार को चौथी बार फिर से वारंट जारी किया गया है. अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि गैर जमानती वारंट में न्यायालय पुलिस को अधिकार देती है कि जो अभियुक्त है, उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे. पुलिस को इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त होता है.