ETV Bharat / bharat

ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस में एएसआई सर्वे की याचिका पर फैसला सुरक्षित, 21 को आ सकता है निर्णय - ज्ञानवापी शृंगार गौरी एएसआई सर्वे

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Shringar Gauri case) में वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है. जिला जज 21 जुलाई को निर्णय सुना सकते हैं.

ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.
ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.
author img

By

Published : Jul 14, 2023, 6:24 PM IST

ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.

वाराणसी : ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में शुक्रवार को जिला जज की अदालत में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में इस विवाद से जुड़े सात मामलों समेत कुल 10 वाद सुने जाने थे, लेकिन कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने को छोड़कर बाकी परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. जिला जज मामले में 21 जुलाई को फैसला सुना सकते हैं.

1 महीने बाद फिर से शुरू हुई सुनवाई : कोर्ट ने आज ज्ञानवापी परिसर के वेरीकेट एरिया में हाईकोर्ट प्रयागराज के आदेश के संदर्भ में पुरातत्व सर्वेक्षण कराने के आदेश पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को देखते हुए मामले में दाखिल की गई हिंदू पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई की. दरअसल, वाराणसी के जिला जज की अदालत में लगभग 1 महीने बाद 12 जुलाई को कोर्ट में तय किए गए शेड्यूल के मुताबिक सुनवाई शुरू की गई थी. अलग-अलग केस को एक साथ सुनने के लिए दाखिल की गई याचिका पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने हर केस में सुनवाई की. नई व्यवस्था करते हुए महत्वपूर्ण केस को सुनने के लिए बेरिकेडिंग के अंदर वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई शुरू की.

कोर्ट ने दी थी 14 जुलाई की तारीख : ज्ञानवापी से जुड़े श्रृंगार गौरी मामले की महिला वादिनी लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, सीता साहू और मंजू व्यास ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सात मामलों की सुनवाई एक ही स्थान पर करने की मांग की थी. जिस पर कोर्ट ने आज शेड्यूल तय करने के लिए कहा था. इस प्रकरण में आज सुनवाई शुरू हुई. इसके बाद 7 मामलों की सुनवाई में सबसे पहले कोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर की गई बेरिकेडिंग के अंदर के हिस्से की वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग पर सुनवाई प्रारंभ की. जिला जज ने दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए कहा था. जिस पर हिंदू पक्ष ने तो बहस की, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहकर समय मांगा गया था कि संबंधित मामले की फाइलें वह कोर्ट में आज प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त मुस्लिम पक्ष ने सीनियर लॉयर की उपस्थिति न होने की बात कहते हुए अगली तारीख की मांग की. इस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की बात को सुनते हुए 14 जुलाई को अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर की थी.

यह भी पढ़ें : ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला, सीएम योगी को मुख्य पक्षकार बनाने की घोषणा

एसआई सर्वे पर जल्द आ सकता है फैसला : आज कोर्ट ने सुप्रीम और हाईकोर्ट में चल रहे वजूखाने के अंदर मिले कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक विधि से जांच कराने को लेकर सुनवाई शुरू की. इस मामले से अलग हिंदू पक्ष की तरफ से परिसर में बेरिकेडिंग के अंदर वजूखाने को छोड़कर बाकी अन्य परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच करने की डिमांड की गई है. जिस पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है. वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि औरंगजेब की तरफ से पूरे मंदिर स्ट्रक्चर को गिराकर यहां मस्जिद का निर्माण करवाया गया था. इसके अलावा औरंगजेब को महिमामंडित करने का काम भी मुस्लिम पक्ष के द्वारा किया जा रहा है. इसका विरोध हिंदू पक्ष लगातार कोर्ट में कर रहा है. उनका कहना है कि अंदर मौजूद खंभे आदि बता रहे हैं कि यह मंदिर के अवशेष हैं. इसके बाद भी चीजों को डायवर्ट किया जा रहा है. इसलिए इसकी एसआई सर्वे की मांग की गई है. कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी कर इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. माना जा रहा है कि 21 जुलाई को अपने अगले तिथि में कोर्ट इस पर महत्वपूर्ण फैसला दे सकती है.

यह भी पढ़ें : आज पश्चिमी गेट से तहखाने तक सर्वे पूरा, कल मस्जिद के ऊपरी कमरों का सर्वेक्षण

ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.

वाराणसी : ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में शुक्रवार को जिला जज की अदालत में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में इस विवाद से जुड़े सात मामलों समेत कुल 10 वाद सुने जाने थे, लेकिन कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने को छोड़कर बाकी परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. जिला जज मामले में 21 जुलाई को फैसला सुना सकते हैं.

1 महीने बाद फिर से शुरू हुई सुनवाई : कोर्ट ने आज ज्ञानवापी परिसर के वेरीकेट एरिया में हाईकोर्ट प्रयागराज के आदेश के संदर्भ में पुरातत्व सर्वेक्षण कराने के आदेश पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को देखते हुए मामले में दाखिल की गई हिंदू पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई की. दरअसल, वाराणसी के जिला जज की अदालत में लगभग 1 महीने बाद 12 जुलाई को कोर्ट में तय किए गए शेड्यूल के मुताबिक सुनवाई शुरू की गई थी. अलग-अलग केस को एक साथ सुनने के लिए दाखिल की गई याचिका पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने हर केस में सुनवाई की. नई व्यवस्था करते हुए महत्वपूर्ण केस को सुनने के लिए बेरिकेडिंग के अंदर वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई शुरू की.

कोर्ट ने दी थी 14 जुलाई की तारीख : ज्ञानवापी से जुड़े श्रृंगार गौरी मामले की महिला वादिनी लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, सीता साहू और मंजू व्यास ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सात मामलों की सुनवाई एक ही स्थान पर करने की मांग की थी. जिस पर कोर्ट ने आज शेड्यूल तय करने के लिए कहा था. इस प्रकरण में आज सुनवाई शुरू हुई. इसके बाद 7 मामलों की सुनवाई में सबसे पहले कोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर की गई बेरिकेडिंग के अंदर के हिस्से की वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग पर सुनवाई प्रारंभ की. जिला जज ने दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए कहा था. जिस पर हिंदू पक्ष ने तो बहस की, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहकर समय मांगा गया था कि संबंधित मामले की फाइलें वह कोर्ट में आज प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त मुस्लिम पक्ष ने सीनियर लॉयर की उपस्थिति न होने की बात कहते हुए अगली तारीख की मांग की. इस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की बात को सुनते हुए 14 जुलाई को अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर की थी.

यह भी पढ़ें : ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला, सीएम योगी को मुख्य पक्षकार बनाने की घोषणा

एसआई सर्वे पर जल्द आ सकता है फैसला : आज कोर्ट ने सुप्रीम और हाईकोर्ट में चल रहे वजूखाने के अंदर मिले कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक विधि से जांच कराने को लेकर सुनवाई शुरू की. इस मामले से अलग हिंदू पक्ष की तरफ से परिसर में बेरिकेडिंग के अंदर वजूखाने को छोड़कर बाकी अन्य परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच करने की डिमांड की गई है. जिस पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है. वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि औरंगजेब की तरफ से पूरे मंदिर स्ट्रक्चर को गिराकर यहां मस्जिद का निर्माण करवाया गया था. इसके अलावा औरंगजेब को महिमामंडित करने का काम भी मुस्लिम पक्ष के द्वारा किया जा रहा है. इसका विरोध हिंदू पक्ष लगातार कोर्ट में कर रहा है. उनका कहना है कि अंदर मौजूद खंभे आदि बता रहे हैं कि यह मंदिर के अवशेष हैं. इसके बाद भी चीजों को डायवर्ट किया जा रहा है. इसलिए इसकी एसआई सर्वे की मांग की गई है. कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी कर इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. माना जा रहा है कि 21 जुलाई को अपने अगले तिथि में कोर्ट इस पर महत्वपूर्ण फैसला दे सकती है.

यह भी पढ़ें : आज पश्चिमी गेट से तहखाने तक सर्वे पूरा, कल मस्जिद के ऊपरी कमरों का सर्वेक्षण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.