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अदालत के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए हिजाब पहनी छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया

उडुपी में मुस्लिम छात्राओं को शासकीय पीयू बालिका कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया गया और इस तरह उन्हें विज्ञान प्रायोगिक जांच परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई.

छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया
छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया
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Published : Mar 1, 2022, 4:44 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए अधिकारियों ने सोमवार को शिवमोग्गा और उडुपी जिलों में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब एवं बुर्का पहनी छात्राओं को प्रवेश नहीं करने दिया. प्राप्त सूचना के अनुसार, शिवमोग्गा के डीवीएस कॉलेज में 15 छात्राओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें न सिर्फ हिजाब, बल्कि बुर्का पहन कर भी प्रवेश करने की अनुमति दी जाए.

सूत्रों ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने उनसे कहा कि वे कक्षा में नहीं बैठ सकती हैं क्योंकि उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश लागू है. इसके बाद, छात्राएं कॉलेज के द्वार पर एकत्र हुई लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने कहा कि वे एकत्र नहीं हो सकती क्योंकि सीआरपीसी की धारा 144 लागू है. इसी तरह, उडुपी में मुस्लिम छात्राओं को शासकीय पीयू बालिका कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया गया और इस तरह उन्हें विज्ञान प्रायोगिक जांच परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई.

Hijab row
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पढ़ें: Karnataka Hijab Row: हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

इस प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की कक्षाओं में हिजाब पहन कर जाने की छह छात्राओं की मांग के बाद वहां से हिजाब ड्रेस कोड विवाद पूरे राज्य में फैल गया.

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए अधिकारियों ने सोमवार को शिवमोग्गा और उडुपी जिलों में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब एवं बुर्का पहनी छात्राओं को प्रवेश नहीं करने दिया. प्राप्त सूचना के अनुसार, शिवमोग्गा के डीवीएस कॉलेज में 15 छात्राओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें न सिर्फ हिजाब, बल्कि बुर्का पहन कर भी प्रवेश करने की अनुमति दी जाए.

सूत्रों ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने उनसे कहा कि वे कक्षा में नहीं बैठ सकती हैं क्योंकि उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश लागू है. इसके बाद, छात्राएं कॉलेज के द्वार पर एकत्र हुई लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने कहा कि वे एकत्र नहीं हो सकती क्योंकि सीआरपीसी की धारा 144 लागू है. इसी तरह, उडुपी में मुस्लिम छात्राओं को शासकीय पीयू बालिका कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया गया और इस तरह उन्हें विज्ञान प्रायोगिक जांच परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई.

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