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जारी रहेगा गंगासागर मेला, निगरानी कमेटी से हटाए गए सुवेंदु

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में गंगासागर मेला 2022 जारी रखने की अनुमति दे दी है. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मेले की निगरानी के लिए नई समिति बनाई है. इसके साथ ही राज्य सरकार की याचिका पर निगरानी समिति से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को हटा दिया गया है.

calcutta high court
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Published : Jan 11, 2022, 2:28 PM IST

Updated : Jan 11, 2022, 2:37 PM IST

कोलकाता : गंगासागर मेला 2022 के लिए बनाई गई नई कोविड निगरानी समिति में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को जगह नहीं मिली है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें निगरानी समिति से सुवेंदु अधिकारी को हटाने की मांग की गई थी. मंगलवार को कोर्ट ने निगरानी समिति के तीन सदस्यों को हटा दिया. साथ ही रिटायर्ड जज समस्ती चट्टोपाध्याय और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक सदस्य को शामिल कर एक नई समिति बना दी. यह समिति हालात की निगरानी करेगी. यह राज्य सरकार को सुझाव देगी कि क्या गंगा सागर मेला 2022 के आयोजन को रद्द करना है या इसे जारी रखना है.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने COVID-19 वैक्सीन की दो खुराक पूरी कर ली है, उन्हें ही मेले में आने की अनुमति दी जाएगी. कोर्ट राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव को निर्देश दिए कि आयोजन स्थल पर वैक्सीन की दो डोज लेने वाले की एंट्री सुनिश्चित किया जाए. बता दें कि इससे पहले 7 जनवरी 2022 को भी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गंगासागर मेला लगाने की सशर्त मंजूरी दी थी. मंगलवार को भी अदालत ने फिर से आयोजन को जारी रखने की अनुमति दी. कोर्ट ने राज्य प्रशासन को पूरे सागर द्वीप समूह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने का निर्देश दिया है.

वहीं, चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति केसंग डोमा भूटिया की खंडपीठ ने कहा कि 72 घंटे पहले किए गए नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण वाले तीर्थयात्रियों को सागर द्वीप में एंट्री करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

पढ़ें : DDMA revised guidelines : दिल्ली में प्राइवेट ऑफिस, बार और रेस्टोरेंट बंद

कोलकाता : गंगासागर मेला 2022 के लिए बनाई गई नई कोविड निगरानी समिति में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को जगह नहीं मिली है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें निगरानी समिति से सुवेंदु अधिकारी को हटाने की मांग की गई थी. मंगलवार को कोर्ट ने निगरानी समिति के तीन सदस्यों को हटा दिया. साथ ही रिटायर्ड जज समस्ती चट्टोपाध्याय और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक सदस्य को शामिल कर एक नई समिति बना दी. यह समिति हालात की निगरानी करेगी. यह राज्य सरकार को सुझाव देगी कि क्या गंगा सागर मेला 2022 के आयोजन को रद्द करना है या इसे जारी रखना है.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने COVID-19 वैक्सीन की दो खुराक पूरी कर ली है, उन्हें ही मेले में आने की अनुमति दी जाएगी. कोर्ट राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव को निर्देश दिए कि आयोजन स्थल पर वैक्सीन की दो डोज लेने वाले की एंट्री सुनिश्चित किया जाए. बता दें कि इससे पहले 7 जनवरी 2022 को भी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गंगासागर मेला लगाने की सशर्त मंजूरी दी थी. मंगलवार को भी अदालत ने फिर से आयोजन को जारी रखने की अनुमति दी. कोर्ट ने राज्य प्रशासन को पूरे सागर द्वीप समूह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने का निर्देश दिया है.

वहीं, चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति केसंग डोमा भूटिया की खंडपीठ ने कहा कि 72 घंटे पहले किए गए नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण वाले तीर्थयात्रियों को सागर द्वीप में एंट्री करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

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Last Updated : Jan 11, 2022, 2:37 PM IST
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