मुंबई : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने उनकी याचिका का विरोध किया. लेकिन बाद में सरकारी वकील ने अपनी दलील बदल दी.
राज्य सरकार के वकील ने कहा कि हम हाईकोर्ट को आश्वस्त करते हैं कि बिना नोटिस दिए समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. सरकार तीन दिनों का नोटिस जरूर देगी. इसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को डिस्पोज कर दिया.
समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. इसमें उन्होंने अपील की थी कि अगर उनके खिलाफ जांच होती है, तो इसकी जिम्मेदारी CBI को सौंपी जाए. उनकी याचिका मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही जांच के खिलाफ थी. याचिका में वानखेड़े ने अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की थी.
बता दें, क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए कथित वसूली के आरोपों के बाद समीर वानखेड़े विभागीय सतर्कता जांच का भी सामना कर रहे हैं.
एनसीपी नेता व मंत्री नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स मामले को फर्जी बताया और समीर वानखेड़े के खिलाफ अवैध फोन टैपिंग, नौकरी हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं.
हालांकि, एनसीबी अधिकारी वानखेड़े ने सभी आरोपों का खंडन किया है.