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सारदा चिट फंड मामला: कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार ने CBI से एक महीने का समय मांगा

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CBI से एक महीने का समय मांगा. शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

राजीव कुमार
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Published : Sep 14, 2019, 7:16 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 2:57 PM IST

कोलकाता के पूर्व कमीश्नर राजीव कुमार ने सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए एक महीने का समय मांगा है. बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने चिट फंड घोटाला मामले में पुलिस के पूर्व अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया था.

बता दें कि कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था. कोर्ट ने सारदा चिट फंड मामले में गिरफ्तारी सुरक्षा प्रदान करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था.

इधर आज राजीव कुमार ने सीबीआई से एक महीने का समय मांगा है.

बता दें कि कोलकाता के पूर्व पुलिस अधिकारी राजीव कुमार ने सारदा घोटाले मामले में खुद को सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उन पर सारदा घोटाले में सबूत से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप है.

लेकिन आज कोर्ट ने राजीव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है. अब आगे इस मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है.
बता दें कि सारदा चिट फंड घोटाले के मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर घिरे हुए हैं.

2013 में सारदा चिटफंड घोटाले का पर्दाफाश हुआ था. उस वक्त राजीव कुमार विधाननगर के पुलिस आयुक्त थे. वे घोटाले की जांच का हिस्सा थे और उन्हीं के नेतृत्व में इस मामले की जांच हो रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 2014 को सारदा चिटफंड घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंप दिया था. इस मामले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की है.

इसी साल फरवरी के महीने में सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ के लिए पहुंची थी. अब जब कोर्ट ने राजीव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है तो सीबीआई उन्हें किसी भी वक्त हिरासत में ले सकती है.
कोलकाता के पूर्व पुलिस कमीश्नर राजीव कुमार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद खास लोगों में से एक माना जाता है.

कोलकाता के पूर्व कमीश्नर राजीव कुमार ने सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए एक महीने का समय मांगा है. बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने चिट फंड घोटाला मामले में पुलिस के पूर्व अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया था.

बता दें कि कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था. कोर्ट ने सारदा चिट फंड मामले में गिरफ्तारी सुरक्षा प्रदान करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था.

इधर आज राजीव कुमार ने सीबीआई से एक महीने का समय मांगा है.

बता दें कि कोलकाता के पूर्व पुलिस अधिकारी राजीव कुमार ने सारदा घोटाले मामले में खुद को सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उन पर सारदा घोटाले में सबूत से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप है.

लेकिन आज कोर्ट ने राजीव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है. अब आगे इस मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है.
बता दें कि सारदा चिट फंड घोटाले के मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर घिरे हुए हैं.

2013 में सारदा चिटफंड घोटाले का पर्दाफाश हुआ था. उस वक्त राजीव कुमार विधाननगर के पुलिस आयुक्त थे. वे घोटाले की जांच का हिस्सा थे और उन्हीं के नेतृत्व में इस मामले की जांच हो रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 2014 को सारदा चिटफंड घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंप दिया था. इस मामले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की है.

इसी साल फरवरी के महीने में सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ के लिए पहुंची थी. अब जब कोर्ट ने राजीव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है तो सीबीआई उन्हें किसी भी वक्त हिरासत में ले सकती है.
कोलकाता के पूर्व पुलिस कमीश्नर राजीव कुमार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद खास लोगों में से एक माना जाता है.

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Last Updated : Sep 30, 2019, 2:57 PM IST
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