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कोर्ट से सपा सांसद आजम खान को झटका, अग्रिम जमानत की 8 याचिकाएं खारिज

सपा सांसद आजम खान की मुश्कीलें बढ़ती ही जा रही हैं. दरअसल, आजम खान के अधिवक्ता द्वारा लगाई गई 8 अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज हो गई हैं. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Oct 5, 2019, 9:08 PM IST

Updated : Oct 6, 2019, 12:00 AM IST

सपा सांसद आजम खान

रामपुर: सपा सांसद आजम खान के अधिवक्ता द्वारा जिला जज न्यायालय में आठ मामलों में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. बहस के बाद देर शाम फैसला आया, जिसमें आजम खान सभी आठ अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है.

इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि सत्र न्यायालय में आठ मामलों में आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी.

शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी से हुई बातचीत

ये भी पढ़ें: सपा सरकार आते ही आजम खान पर दर्ज सभी केस वापस होंगे : अखिलेश

इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आठ अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. आपको बता दें, यह आठ याचिकाएं यतीमखाना बस्ती के मामलों की हैं.

इसमें पीड़ितों ने आजम खान पर डराने-धमकाने और लोगों को घर से बेघर करने के आरोप लगाए हैं.

रामपुर: सपा सांसद आजम खान के अधिवक्ता द्वारा जिला जज न्यायालय में आठ मामलों में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. बहस के बाद देर शाम फैसला आया, जिसमें आजम खान सभी आठ अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है.

इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि सत्र न्यायालय में आठ मामलों में आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी.

शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी से हुई बातचीत

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इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आठ अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. आपको बता दें, यह आठ याचिकाएं यतीमखाना बस्ती के मामलों की हैं.

इसमें पीड़ितों ने आजम खान पर डराने-धमकाने और लोगों को घर से बेघर करने के आरोप लगाए हैं.

Intro:Rampur up
स्लग आज़म खान की याचिका खारिज

एंकर -आज सपा सांसद आजम खान के अधिवक्ता द्वारा जिला जज न्यायालय में 8 मामलों में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी जिसके बाद बहस उपरांत देर शाम फैसला आया जिसमें आजम खान के अधिवक्ता द्वारा लगाई गई आठों अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई हैं इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया सत्र न्यायालय में आज 8 मामलों में आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद समस्त 8 अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है यह आठ याचिकाएं यतीमखाना बस्ती के मामलों की हैं जिसमें पीड़ित लोगों ने आजम खान पर डराने धमकाने लूट करने और लोगों को घर से बेघर करने के आरोप लगाए हैं।

बाइट:अजय तिवारी (शासकीय अधिवक्ता)Body:Rampur upConclusion:Reporter Azam khan
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Last Updated : Oct 6, 2019, 12:00 AM IST
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