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चेक बाउंस केस में क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनी को बड़ी राहत

चेक बाउंस मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को शनिवार को अदालत से बड़ी राहत मिली (Big relief to cricketer Mahendra Singh Dhoni) है. पोखरिया निवासी डी एस इंटरप्राइजेज के मालिक नीरज कुमार निराला ने उनके खिलाफ जो केस किया था उससे कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया (court acquitted Dhoni) है.

क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी
क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी
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Published : Jul 30, 2022, 9:02 PM IST

बेगूसराय : महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े बहुचर्चित चेक बाउंस मामले (Mahendra Singh Dhoni Cheque Bounce case ) में कोर्ट का शनिवार को एक बड़ा फैसला आया. इस फैसले में कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी राहत (Big relief to cricketer Mahendra Singh Dhoni) देते हुए उनके समेत चार लोगों को इस मामले में बरी कर दिया (court acquitted Dhoni). बताते चलें कि पोखरिया निवासी डी एस इंटरप्राइजेज के मालिक नीरज कुमार निराला ने 24 मई को नई दिल्ली स्थित न्यू ग्लोबल उपज वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ सीजेएम के यहां मुकदमा दर्ज किया था.



धोनी सिर्फ शेयर होल्डर हैं कंपनी के : इस मुकदमे में कंपनी के मार्केटिंग हेड अजय कुमार, इमरान बिन जफर, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह धोनी समेत आठ लोगों पर अमानत में खयानत करने और चेक बाउंस का मामला दर्ज किया गया था जिसका केस नंबर 812C/22 था. मामले की तहकीकात के दौरान अधिवक्ता गोपाल कुमार ने 27 जुलाई को अदालत में उपस्थित होकर धोनी का पक्ष रखते हुए कहा कि महेंद्र सिंह धोनी इस कंपनी के न तो चेयरमैन हैं और न ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, वह मात्र शेयर होल्डर हैं.

ये भी पढ़ें :- 41 के हुए MS धोनी, बनाए ऐसे रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ पाना बेहद मुश्किल

शेष चार को कोर्ट में पेश होने का आदेश: अधिवक्ता गोपाल कुमार ने कोर्ट को बताया कि बताई गई घटना में महेंद्र सिंह धोनी का कोई हाथ नहीं है. शनिवार को इस मामले में अदालत ने महेंद्र सिंह धोनी समेत चार लोगों को आरोपी मानने से इनकार कर दिया.शेष लोगों को आरोपी मानते हुए कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया. धोनी के खिलाफ अपराध का कोई मामला नहीं बनने से महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी राहत मिली है.

बेगूसराय : महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े बहुचर्चित चेक बाउंस मामले (Mahendra Singh Dhoni Cheque Bounce case ) में कोर्ट का शनिवार को एक बड़ा फैसला आया. इस फैसले में कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी राहत (Big relief to cricketer Mahendra Singh Dhoni) देते हुए उनके समेत चार लोगों को इस मामले में बरी कर दिया (court acquitted Dhoni). बताते चलें कि पोखरिया निवासी डी एस इंटरप्राइजेज के मालिक नीरज कुमार निराला ने 24 मई को नई दिल्ली स्थित न्यू ग्लोबल उपज वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ सीजेएम के यहां मुकदमा दर्ज किया था.



धोनी सिर्फ शेयर होल्डर हैं कंपनी के : इस मुकदमे में कंपनी के मार्केटिंग हेड अजय कुमार, इमरान बिन जफर, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह धोनी समेत आठ लोगों पर अमानत में खयानत करने और चेक बाउंस का मामला दर्ज किया गया था जिसका केस नंबर 812C/22 था. मामले की तहकीकात के दौरान अधिवक्ता गोपाल कुमार ने 27 जुलाई को अदालत में उपस्थित होकर धोनी का पक्ष रखते हुए कहा कि महेंद्र सिंह धोनी इस कंपनी के न तो चेयरमैन हैं और न ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, वह मात्र शेयर होल्डर हैं.

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शेष चार को कोर्ट में पेश होने का आदेश: अधिवक्ता गोपाल कुमार ने कोर्ट को बताया कि बताई गई घटना में महेंद्र सिंह धोनी का कोई हाथ नहीं है. शनिवार को इस मामले में अदालत ने महेंद्र सिंह धोनी समेत चार लोगों को आरोपी मानने से इनकार कर दिया.शेष लोगों को आरोपी मानते हुए कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया. धोनी के खिलाफ अपराध का कोई मामला नहीं बनने से महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी राहत मिली है.

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