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श्रीगंगानगर: बार एसोसिएशन के निर्देश पर अधिवक्ताओं को देनी होगी ये सूचनाएं

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा देश की समस्त बार एसोसिएशन को भेजे गए पत्र के बाद बार एसोसिएशन श्रीगंगानगर के समस्त अधिवक्तागणों को भी विवरण देना होगा. सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी एक ऐसी व्यवस्था बना रही है, जिसके माध्यम से अधिवक्तागणों को ई-फाइलिंग, वर्चुअल हेरिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए देश के समस्त अधिवक्ताओं को पत्र भेजा गया है.

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बार एसोसिएशन के निर्देश पर अधिवक्ताओं को देनी होगी सूचनाएं
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Published : Aug 10, 2020, 11:23 AM IST

श्रीगंगानगर. सब कुछ सही रहा तो देश के समस्त अधिवक्ताओं के लिए सुप्रिम कोर्ट की ई-कमेटी जल्दी ही नई व्यवस्था बनाएगी. बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा देशभर की समस्त बार एसोसिएशन को निर्देश दिए गए हैं. इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मांगी गई सूचनाओं के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है, जिसे अधिवक्तागणों से संपर्क कर अधिवक्ताओं को ई-फाइलिंग वर्चुअल हेरिंग आदि का प्रशिक्षण और जरूरी सूचना दिया जा सके. ऐसे में सभी अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विशेष रूप में मांगी गई समस्त सूचनाएं भेजना जरूरी है.

बार एसोसिएशन के निर्देश पर अधिवक्ताओं को देनी होगी सूचनाएं

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा देश की समस्त बार एसोसिएशन को भेजे गए पत्र के बाद बार एसोसिएशन श्रीगंगानगर के समस्त अधिवक्तागणों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक अब समस्त एडवोकेट को विवरण देना होगा, जो माननीय उच्च न्यायालय की एक कमेटी द्वारा चाहे गई प्रारूप में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा. वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मांगी गई सूचना के बाद श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन ने बार के समस्त अधिवक्ताओं से 22 बिन्दुओ पर सूचना मांगी है.

यह भी पढ़ें- जोधपुर : पाक विस्थापित परिवार के 11 लोगों की मौत का मामला, पोस्टमार्टम में होगा खुलासा

बार सचिव एडवोकेट पंकज ऊपवेजा ने बताया कि अधिवक्ताओं के द्वारा समस्त सूचनाओं को प्रेषित नहीं किया जाता है, तो ऐसे अधिवक्ता के विरुद्ध बार काउंसिल के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, तो जिम्मेवारी उस अधिवक्ता की रहेगी. श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं से बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भेजे गए प्रारूप में 15 अगस्त तक हर हाल में सूचना भिजवाने को कहा गया है.

श्रीगंगानगर. सब कुछ सही रहा तो देश के समस्त अधिवक्ताओं के लिए सुप्रिम कोर्ट की ई-कमेटी जल्दी ही नई व्यवस्था बनाएगी. बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा देशभर की समस्त बार एसोसिएशन को निर्देश दिए गए हैं. इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मांगी गई सूचनाओं के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है, जिसे अधिवक्तागणों से संपर्क कर अधिवक्ताओं को ई-फाइलिंग वर्चुअल हेरिंग आदि का प्रशिक्षण और जरूरी सूचना दिया जा सके. ऐसे में सभी अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विशेष रूप में मांगी गई समस्त सूचनाएं भेजना जरूरी है.

बार एसोसिएशन के निर्देश पर अधिवक्ताओं को देनी होगी सूचनाएं

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा देश की समस्त बार एसोसिएशन को भेजे गए पत्र के बाद बार एसोसिएशन श्रीगंगानगर के समस्त अधिवक्तागणों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक अब समस्त एडवोकेट को विवरण देना होगा, जो माननीय उच्च न्यायालय की एक कमेटी द्वारा चाहे गई प्रारूप में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा. वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मांगी गई सूचना के बाद श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन ने बार के समस्त अधिवक्ताओं से 22 बिन्दुओ पर सूचना मांगी है.

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बार सचिव एडवोकेट पंकज ऊपवेजा ने बताया कि अधिवक्ताओं के द्वारा समस्त सूचनाओं को प्रेषित नहीं किया जाता है, तो ऐसे अधिवक्ता के विरुद्ध बार काउंसिल के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, तो जिम्मेवारी उस अधिवक्ता की रहेगी. श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं से बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भेजे गए प्रारूप में 15 अगस्त तक हर हाल में सूचना भिजवाने को कहा गया है.

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