श्रीगंगानगर. जिले के डीएवी महाविद्यालय के हाल ही में बने छात्रसंघ अध्यक्ष अभिषेक चौधरी पर शपथ पत्र में झूठी सूचना देकर चुनाव लड़ने का आरोप लगा हैं. छात्र नेताओं का कहना है कि लिंगदोह कमेटी के अनुसार अपराधिक रिकॉर्ड वाला उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता हैं.
लिंगदोह कमेटी के अनुसार उम्मीदवार का पूर्व में कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. अर्थात वह कभी भी किसी अपराधिक या दुराचरण के लिए विचारित और दोष सिद्ध नही किया गया हो. यही नही उम्मीदवार को किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नही बनाया गया हो. वहीं वर्तमान अध्यक्ष के ऊपर वर्ष 2017 में धारा 307 और राजकीय कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज होने और अभी वर्तमान में मुकदमा चलने के कारण इस नियम से वर्तमान अध्यक्ष अभिषेक चौधरी इन चुनाव में खड़ा भी नहीं हो सकते हैं.
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ऐसे में अभिषेक ने अपने शपथपत्र में झूठी सूचनाएं कॉलेज प्रशासन को उपलब्ध करवाई हैं. जो कि अपराध की श्रेणी में आता हैं. साथ ही अभिषेक चौधरी ने तथ्य छुपा कर झूठा शपथ पत्र देकर चुनाव लड़ा हैं. ऐसे में छात्र संघ अध्यक्ष बने अभिषेक चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाकर उसके खिलाफ मिथ्या शपथ पत्र व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया जाएं.
छात्रों के ज्ञापन देने के बाद डीएवी महाविद्यालय प्राचार्य ने मामले में जांच करवाने की बात कही जा रही हैं. वहीं दस्तावेजो से साफ है कि छात्र संघ अध्यक्ष बने अभिषेक चौधरी के खिलाफ मामला विचाराधीन हैं. ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या हाल ही में चुने गए छात्र संघ अध्यक्ष पद पर रहेंगे या झूठी सूचना देकर चुनाव लड़ने के कारण उन्हें बर्खास्त किया जाएगा. शिकायत करने वाले महाविद्यालय के छात्रों ने कारवाई नही होने की दशा में आंदोलन की चेतावनी दी हैं. वहीं मामले की जानकारी कॉलेज आयुक्त को भेजी हैं.