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पेट्रोल पम्प के नाम अलॉट भूमि पर भवन बनाने की तैयारी, नगर परिषद ने दी अनुमति...अब विरोध में उतरे लोग

श्रीगंगानगर में पेट्रोल पंप के नाम पर जमीन अलॉटमेंट करवा कर भुमि मालिक ने जमीन किसी ओर को बेच दी. जिसके बाद यहां पेट्रोल पंप नहीं बनवाकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के लिए भवन निर्माण किया जा रहा है. इससे आक्रोशित मिस्त्री यूनियन के सदस्यों ने काम बंद करवा कर उक्त निर्माण और भूखंड को सीज करने की मांग की है.

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Published : Sep 10, 2019, 8:42 PM IST

श्रीगंगानगर. शहर के मिनी मायापुरी में पेट्रोल पम्प के नाम से बेसकीमती जमीन अलॉटमेंट करवा कर आगे बेचान करने और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की तैयारियां की जा रही है. इलाके के लोगों ने आक्रोश प्रकट करते हुए अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है.

जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में मिनी मायापुरी के मिस्त्री यूनियन के सदस्यों ने बताया कि पेट्रोल पंप के नाम पर 1972 में विमला देवी बिहानी के नाम से सस्ते दामों पर यह जमीन अलॉटमेन्ट करवाई गई थी. लेकिन लम्बे समय बाद भी इस भूमि पर पेट्रोल पम्प नहीं लगाया गया. बाद में इस बेसकीमती भूमि को विमला देवी बिहानी ने आगे बेचान कर दिया. लेकिन उक्त भूमि पर अभी तक पेट्रोल पंप नहीं लगाया गया.

पेट्रोल पम्प के नाम अलॉट भूमि पर बाजार बनाने की तैयारी

पढ़ें: बहरोड़ लॉकअप कांड में बड़ी कार्रवाई, थानाधिकारी सुगन सिंह निलंबित...69 लाइन हाजिर

उन्होंने बताया कि नगरपरिषद अधिकारियों से फर्जी तरीके से नामांतरण करवा कर इस भूमि पर अब बाजार स्थापित करने की तैयारियां चल रही है. इस भूमि पर अब कोचिंग संस्थान व अन्य गतिविधियां चल रही है जो अवैध है. नगर परिषद के अधिकारियों से मिलीभगत करके यहां पर करोड़ों की जमीन की बंदरबांट की जा रही है. मिनी मायापुरी के मिस्त्री यूनियन के सदस्यों ने काम बंद करवा कर उक्त निर्माण और भूखंड को सीज करने की मांग की है. वहीं यूनियन के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि इस भूखण्ड के साथ में लगती सड़क की भूमि पर भी कब्जा किया हुआ है जिसका अतिक्रमण हटाया जाए.

क्या कहते है भूमि एलॉटमेंट नियम :

नगरीय विकास एक्ट अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक सेवाओं के तहत सरकार से अलॉटमेन्ट करवाई जाने वाली भूमि पर वहीं कार्य किया जा सकता है जिसके लिए भूमि का आवंटन हुआ है. इसके तहत पेट्रोल पम्प के लिए आवंटन करवाई गई भूमि को अगर आगे बेचान कर उस पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है तो नियमों के तहत ऐसी भूमि का आवंटन राज्य सरकार रद्द कर सकती है.

ज्ञापन देने वालों में मिस्त्री यूनियन के बॉबी पहलवान, लखबीर सिंह, राजू, कालू राम सहित अनेक लोगों ने जिला कलेक्टर को मामले की जानकारी देकर जल्दी कारवाई की मांग की है.

श्रीगंगानगर. शहर के मिनी मायापुरी में पेट्रोल पम्प के नाम से बेसकीमती जमीन अलॉटमेंट करवा कर आगे बेचान करने और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की तैयारियां की जा रही है. इलाके के लोगों ने आक्रोश प्रकट करते हुए अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है.

जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में मिनी मायापुरी के मिस्त्री यूनियन के सदस्यों ने बताया कि पेट्रोल पंप के नाम पर 1972 में विमला देवी बिहानी के नाम से सस्ते दामों पर यह जमीन अलॉटमेन्ट करवाई गई थी. लेकिन लम्बे समय बाद भी इस भूमि पर पेट्रोल पम्प नहीं लगाया गया. बाद में इस बेसकीमती भूमि को विमला देवी बिहानी ने आगे बेचान कर दिया. लेकिन उक्त भूमि पर अभी तक पेट्रोल पंप नहीं लगाया गया.

पेट्रोल पम्प के नाम अलॉट भूमि पर बाजार बनाने की तैयारी

पढ़ें: बहरोड़ लॉकअप कांड में बड़ी कार्रवाई, थानाधिकारी सुगन सिंह निलंबित...69 लाइन हाजिर

उन्होंने बताया कि नगरपरिषद अधिकारियों से फर्जी तरीके से नामांतरण करवा कर इस भूमि पर अब बाजार स्थापित करने की तैयारियां चल रही है. इस भूमि पर अब कोचिंग संस्थान व अन्य गतिविधियां चल रही है जो अवैध है. नगर परिषद के अधिकारियों से मिलीभगत करके यहां पर करोड़ों की जमीन की बंदरबांट की जा रही है. मिनी मायापुरी के मिस्त्री यूनियन के सदस्यों ने काम बंद करवा कर उक्त निर्माण और भूखंड को सीज करने की मांग की है. वहीं यूनियन के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि इस भूखण्ड के साथ में लगती सड़क की भूमि पर भी कब्जा किया हुआ है जिसका अतिक्रमण हटाया जाए.

क्या कहते है भूमि एलॉटमेंट नियम :

नगरीय विकास एक्ट अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक सेवाओं के तहत सरकार से अलॉटमेन्ट करवाई जाने वाली भूमि पर वहीं कार्य किया जा सकता है जिसके लिए भूमि का आवंटन हुआ है. इसके तहत पेट्रोल पम्प के लिए आवंटन करवाई गई भूमि को अगर आगे बेचान कर उस पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है तो नियमों के तहत ऐसी भूमि का आवंटन राज्य सरकार रद्द कर सकती है.

ज्ञापन देने वालों में मिस्त्री यूनियन के बॉबी पहलवान, लखबीर सिंह, राजू, कालू राम सहित अनेक लोगों ने जिला कलेक्टर को मामले की जानकारी देकर जल्दी कारवाई की मांग की है.

Intro:श्रीगंगानगर : शहर के मिनी मायापुरी में पेट्रोल पम्प के नाम से बेसकीमती जमीन अलॉटमेंट करवा कर आगे बेचान करने एवं व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करने पर मिनी मायापुरी के लोगों ने आक्रोश प्रकट करते हुए अवेध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है।




Body:जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में मिनी मायापुरी के मिस्त्री यूनियन के सदस्यों ने बताया कि पेट्रोल पंप के नाम पर 1972 में विमला देवी बिहानी के नाम से सस्ते दामो पर यह जमीन अलॉटमेन्ट करवाई गई थी।मगर लम्बे समय बाद भी इस भूमि पर पेट्रोल पम्प नही लगाया गया। बाद में इस बेसकीमती भूमि को बिमला देवी बिहानी ने आगे बेचान कर दिया।मगर उक्त भूमि पर अभी तक पेट्रोल पंप नहीं लगाया गया। नगरपरिषद अधिकारियों से फर्जी तरीके से नामांतरण करवा कर इस भूमि पर अब बाजार स्थापित करने की तैयारियां चल रही है। इस भूमि पर अब कोचिंग संस्थान व अन्य गतिविधियां चल रही है जो अवैध है। नगर परिषद के अधिकारियों से मिलीभगत करके यहां पर करोड़ों की जमीन की बंदरबांट की जा रही है। मिनी मायापुरी के मिस्त्री यूनियन के सदस्यों ने काम बंद करवा कर उक्त निर्माण व भूखंड को सीज करने की मांग की है। वहीं यूनियन के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि इस भूखण्ड के साथ मे लगती सड़क की भूमिबपर भी कब्जा किया हुआ है जिसका अतिक्रमण हटाया जाए।

क्या कहते है भूमि एलॉटमेंट नियम :
नगरीय विकास एक्ट अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक सेवाओ के तहत सरकार से अलॉट मेन्ट करवाई जाने वाली भूमि पर वही कार्य किया जा सकता है जिसके लिए भूमि का आवंटन हुआ है। इसके तहत पेट्रोल पम्प के लिए आवंटन करवाई गई भूमि को अगर आगे बेचान कर उस पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है तो नियमो के तहत ऐसी भूमि का आवंटन राज्य सरकार रदद् कर सकती है।

ज्ञापन देने वालों में मिस्त्री यूनियन के बॉबी पहलवान,लखबीर सिंह,राजू,कालू राम सहित अनेक लोगों ने जिला कलेक्टर को मामले की जानकारी देकर जल्दी कारवाई की मांग की है।

बाइट : बॉबी पहलवान,मिस्त्री यूनियन,अध्यक्ष
बाइट : लखबीर,सदस्य
बाइट : राजू,यूनियन



Conclusion:करोड़ो की भूमि पर नजर।
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