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श्रीगंगानगर: सादुलशहर में दुकानें खोलने के लिए नई गाइडलाइंस जारी, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक का होगा समय

लॉकडाउन 4.0 में श्रीगंगानगर के सादुलशहर शहर में बाजार व्यवस्था को सशर्त ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर खोलने के निर्देश दिये गए थे. लेकिन, शुक्रवार को विभिन्न व्यापारिक संगठनों के आग्रह पर विधायक जगदीश जांगिड़ ने एसडीएम से बात की और एसडीएम ने विधायक के आश्वासन पर बाजार के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी. इसके तहत अब बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे.

Guidelines To Open Shops, सादुलशहर श्रीगंगानगर न्यूज़
सादुलशहर में व्यापारिक संगठनों के आग्रह पर नई गाइडलाइंस जारी
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Published : May 22, 2020, 8:29 PM IST

सादुलशहर (श्रीगंगानगर). कोरोना संक्रमण के चलते देशभर में लॉकडाउन है. लॉकडाउन के इस चौथे चरण में प्रशासन ने श्रीगंगानगर के सादुलशहर में बाजार व्यवस्था को सशर्त ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर खोलने के निर्देश दिये गए थे, जिसके बाद शुक्रवार को सादुलशहर में विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने विधायक जगदीश जांगिड़ से मुलाक़ात की और ऑड-ईवन व्यवस्था समाप्त कर बाजार पूरी तरह खोलने का आग्रह किया.

व्यापरियों ने विधायक जगदीश जांगिड़ से कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए अपनी-अपनी दुकानें खोलेंगे. इस पर विधायक ने एसडीएम से बात की और एसडीएम ने विधायक के आश्वासन पर बाजार पूरी तरह से खोलने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी. अब बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे. वहींं, धार्मिक स्थल, पार्क और जिम पहले की तरह बंद रहेंगे.

पढ़ें: डूंगरपुर रेड जोन में तब्दील, 6 दिन में 273 नए केस, आंकड़ा 28

नई गाइडलाइंस के तहत दुकानदारों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा. सोशल डिस्टेंसिग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा. इसके साथ ही अधिकारियों ने कहा है कि अगर किसी भी दुकानदार ने नियमों का उल्लंघन किया तो उसकी दुकान तुरंत प्रभाव से सील कर दी जाएगी. जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, तब तक दुकानदार अपनी सील हुई दुकान नहीं खोल सकेगा.

पढ़ें: जोधपुर में दो माह बाद शुरू हुआ रेल रिजर्वेशन काउंटर

अधिकारियों के इस नियम को सभी व्यापारियों ने स्वीकार किया. इसके साथ ही विधायक ने सभी व्यापारियों से भी अपील करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे कई गरीब लोग हैं, जो भुखमरी के कगार पर हैं, इसलिए अपने आस-पास रह रहे गरीब लोगों की सहायता करें.

सादुलशहर (श्रीगंगानगर). कोरोना संक्रमण के चलते देशभर में लॉकडाउन है. लॉकडाउन के इस चौथे चरण में प्रशासन ने श्रीगंगानगर के सादुलशहर में बाजार व्यवस्था को सशर्त ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर खोलने के निर्देश दिये गए थे, जिसके बाद शुक्रवार को सादुलशहर में विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने विधायक जगदीश जांगिड़ से मुलाक़ात की और ऑड-ईवन व्यवस्था समाप्त कर बाजार पूरी तरह खोलने का आग्रह किया.

व्यापरियों ने विधायक जगदीश जांगिड़ से कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए अपनी-अपनी दुकानें खोलेंगे. इस पर विधायक ने एसडीएम से बात की और एसडीएम ने विधायक के आश्वासन पर बाजार पूरी तरह से खोलने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी. अब बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे. वहींं, धार्मिक स्थल, पार्क और जिम पहले की तरह बंद रहेंगे.

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नई गाइडलाइंस के तहत दुकानदारों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा. सोशल डिस्टेंसिग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा. इसके साथ ही अधिकारियों ने कहा है कि अगर किसी भी दुकानदार ने नियमों का उल्लंघन किया तो उसकी दुकान तुरंत प्रभाव से सील कर दी जाएगी. जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, तब तक दुकानदार अपनी सील हुई दुकान नहीं खोल सकेगा.

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अधिकारियों के इस नियम को सभी व्यापारियों ने स्वीकार किया. इसके साथ ही विधायक ने सभी व्यापारियों से भी अपील करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे कई गरीब लोग हैं, जो भुखमरी के कगार पर हैं, इसलिए अपने आस-पास रह रहे गरीब लोगों की सहायता करें.

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