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श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर की मैरिज पैलेस संचालकों के साथ बैठक, कोरोना एडवाइजरी की पालना के निर्देश

श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर ने मैरिज पैलेस संचालक और कार्यक्रम प्रबंधकों के साथ बैठक ली. जिसमें कलेक्टर ने सभी से कोरोना एडवाइजरी की सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने कहा कि नियमों की उल्लंघन करने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

Sriganganagar news, Rajasthan news
मैरिज संचालकों को कोरोना एडवायजरी पालन के निर्देश
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Published : Nov 25, 2020, 6:34 AM IST

श्रीगंगानगर. एसडी बिहाणी काॅलेज के आडिटोरियम में जिले भर के मैरिज पैलेस संचालकों एवं विभिन्न कार्यक्रमों के प्रबंधकों के संवाद कार्यक्रम आयोजित की गई. जिसमें जिला कलेक्टर ने सभी मैरिज संचालकों से अपील की है कि सभी संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समारोह में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना एडवाईजरी की 100 प्रतिशत पालना की जाएगी.

जिला कलेक्टर ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम में 100 से अधिक नागरिक नही होंगे. सौ से उपर 101 होते ही जुर्माना और विभिन्न प्रकार की कार्रवाई की जाएगी. समारोह स्थल पर संख्या के साथ-साथ शत-प्रतिशत मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर, साबुन की सुविधा और सामाजिक दूरी की उचित पालने के निर्देश दिए गए. साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम में आयोजक द्वारा 100 से अधिक नागरिक बुलाने पर आयोजक के साथ-साथ मैरिज पैलेस, कार्यक्रम स्थल को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने पर दो वर्ष की सजा का भी प्रावधान है.

यह भी पढ़ें. गुलाबी नगरी में महीनों बाद आज से गूंजेंगी शहनाइयां, लेकिन इन शर्तों के साथ...

जिला कलक्टर ने बताया कि देश में लगभग 90 लाख के करीब व राज्य में 2.40 लाख के करीब कोविड-19 रोगी है. जिले में अब तक 36 नागरिकों की मृत्यु और 5000 के करीब कोरोना पाॅजिटिव आए हैं. लगभग 45 हजार के नमूने लिए गए हैं.

कार्यक्रम स्थल पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी गोपनीय निरीक्षण करेंगे

पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यंत ने कहा कि जिले में आयोजित होने वाले विभिन्न समारोह स्थलों के संचालक यह सुनिश्चित कर ले कि हर हाल में एडवाइजरी की पालना की जानी है. कार्यक्रम में पुलिस व प्रशासन के कार्मिक गोपनीय रूप से प्रवेश कर जांच करेंगे तथा वीडियोग्राफी कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संख्या अधिक तो नहीं है.

श्रीगंगानगर. एसडी बिहाणी काॅलेज के आडिटोरियम में जिले भर के मैरिज पैलेस संचालकों एवं विभिन्न कार्यक्रमों के प्रबंधकों के संवाद कार्यक्रम आयोजित की गई. जिसमें जिला कलेक्टर ने सभी मैरिज संचालकों से अपील की है कि सभी संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समारोह में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना एडवाईजरी की 100 प्रतिशत पालना की जाएगी.

जिला कलेक्टर ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम में 100 से अधिक नागरिक नही होंगे. सौ से उपर 101 होते ही जुर्माना और विभिन्न प्रकार की कार्रवाई की जाएगी. समारोह स्थल पर संख्या के साथ-साथ शत-प्रतिशत मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर, साबुन की सुविधा और सामाजिक दूरी की उचित पालने के निर्देश दिए गए. साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम में आयोजक द्वारा 100 से अधिक नागरिक बुलाने पर आयोजक के साथ-साथ मैरिज पैलेस, कार्यक्रम स्थल को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने पर दो वर्ष की सजा का भी प्रावधान है.

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जिला कलक्टर ने बताया कि देश में लगभग 90 लाख के करीब व राज्य में 2.40 लाख के करीब कोविड-19 रोगी है. जिले में अब तक 36 नागरिकों की मृत्यु और 5000 के करीब कोरोना पाॅजिटिव आए हैं. लगभग 45 हजार के नमूने लिए गए हैं.

कार्यक्रम स्थल पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी गोपनीय निरीक्षण करेंगे

पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यंत ने कहा कि जिले में आयोजित होने वाले विभिन्न समारोह स्थलों के संचालक यह सुनिश्चित कर ले कि हर हाल में एडवाइजरी की पालना की जानी है. कार्यक्रम में पुलिस व प्रशासन के कार्मिक गोपनीय रूप से प्रवेश कर जांच करेंगे तथा वीडियोग्राफी कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संख्या अधिक तो नहीं है.

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