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श्रीगंगानगर: कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजनों और संपर्क में आए लोगों को किया गया आइसोलेट

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Published : May 21, 2020, 11:24 PM IST

श्रीगंगानगर के ब्रह्म कॉलोनी में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है. जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है. वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण श्रीगंगानगर को रेड जोन में शामिल कर दिया गया है. वहीं संक्रमित मरीज के परिजनों और संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट कर उनके सैंपल लिए गए हैं.

श्रीगंंगानगर में कोरोना पॉजिटिव, श्रीगंंगानगर में कर्फ्यू, Corona positive in Sriganganagar
श्रीगंंगानगर में कर्फ्यू

श्रीगंगानगर. शहर के ब्रह्म कॉलोनी में एक नागरिक कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित एरिया में कर्फ्यू लगाकर सामान्य गतिविधियों पर रोक लगा दी है. अब जिला प्रशासन और ज्यादा सतर्क हो गया है. पॉजिटिव रोगी सामने आने के बाद एसडीएम उम्मेद सिंह रतनू ने संक्रमित क्षेत्र का दौरा स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए, संक्रमित क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया है. इसके साथ ही क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है. संक्रमित व्यक्ति के परिवार और संपर्क में आने वाले लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है और उनके सैंपल भी लिए गए है.

ये पढ़ें: श्रीगंगानगर: कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

एसडीएम उमेद सिंह रतनू ने बताया कि संबंधित क्षेत्र में चिकित्सा आपात स्थितियों और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा इस जोन के अंदर और बाहर आबादी का आवागमन नहीं होगा. कंटेनमेंट क्षेत्र में अत्यावश्यक सेवाओं की आपूर्ति प्रशासन और पुलिस की देखरेख में की जाएगी, यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा. उमेद सिंह रतनू ने बताया कि गंगानगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है. प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार का अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवागमन नहीं होगा. श्रीगंगानगर रेड जोन में आने के कारण व्यवसायिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी.

ये पढ़ें: जयपुर: लालासर गांव में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज, प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन किया घोषित

बता दें कि कोरोना संक्रमित आने के बाद श्रीगंगानगर रेड जोन में शामिल कर दिया गया है. लेकिन कोरोना संक्रमित वार्ड में कर्फ्यू लागू किया गया है. इसके अलावा शहर के अन्य क्षेत्रों में शर्तों के साथ गतिविधियां क्रियाशील रहेंगी. महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्यों से जुड़े हुए विभाग कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे. साथ ही अन्य कार्यालय अधिकारियों की पूर्ण क्षमता और 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगी. शेष स्टाफ वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य करेंगे. निजी कार्यालय भी 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ और अन्य वर्क फॉर्म होम के आधार पर कार्य करेंगे. सर्वजनिक, सामुदायिक पार्क बंद रहेंगे. परिवहन में कोई वाणिज्यक, यात्री वाहन, बस, टैक्सी, रिक्शा, साइकिल की अनुमति नहीं है.

श्रीगंगानगर. शहर के ब्रह्म कॉलोनी में एक नागरिक कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित एरिया में कर्फ्यू लगाकर सामान्य गतिविधियों पर रोक लगा दी है. अब जिला प्रशासन और ज्यादा सतर्क हो गया है. पॉजिटिव रोगी सामने आने के बाद एसडीएम उम्मेद सिंह रतनू ने संक्रमित क्षेत्र का दौरा स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए, संक्रमित क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया है. इसके साथ ही क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है. संक्रमित व्यक्ति के परिवार और संपर्क में आने वाले लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है और उनके सैंपल भी लिए गए है.

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एसडीएम उमेद सिंह रतनू ने बताया कि संबंधित क्षेत्र में चिकित्सा आपात स्थितियों और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा इस जोन के अंदर और बाहर आबादी का आवागमन नहीं होगा. कंटेनमेंट क्षेत्र में अत्यावश्यक सेवाओं की आपूर्ति प्रशासन और पुलिस की देखरेख में की जाएगी, यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा. उमेद सिंह रतनू ने बताया कि गंगानगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है. प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार का अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवागमन नहीं होगा. श्रीगंगानगर रेड जोन में आने के कारण व्यवसायिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी.

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बता दें कि कोरोना संक्रमित आने के बाद श्रीगंगानगर रेड जोन में शामिल कर दिया गया है. लेकिन कोरोना संक्रमित वार्ड में कर्फ्यू लागू किया गया है. इसके अलावा शहर के अन्य क्षेत्रों में शर्तों के साथ गतिविधियां क्रियाशील रहेंगी. महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्यों से जुड़े हुए विभाग कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे. साथ ही अन्य कार्यालय अधिकारियों की पूर्ण क्षमता और 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगी. शेष स्टाफ वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य करेंगे. निजी कार्यालय भी 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ और अन्य वर्क फॉर्म होम के आधार पर कार्य करेंगे. सर्वजनिक, सामुदायिक पार्क बंद रहेंगे. परिवहन में कोई वाणिज्यक, यात्री वाहन, बस, टैक्सी, रिक्शा, साइकिल की अनुमति नहीं है.

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