श्रीगंगानगर. जिले के आबादी क्षेत्र की दुकानों पर अवैध रुप से बेचान किए जा रहे पेट्रोल और डीजल की शिकायत पर खाद्य शासन सचिव नवीन जैन ने कारवाई के आदेश दिए है. जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा के निर्देश पर जिला रसद विभाग ने कार्रवाई की है. जिला कलेक्टर की ओर से जिला रसद अधिकारी और प्रवर्तन स्टाफ ने शहर के आस-पास अवैध रूप से बिक्री किए जा रहे पेट्रोल-डीजल को जब्त किया है.
जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी, प्रवर्तन अधिकारी संदीप गौड़ और सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी की ओर से कार्रवाई में हिंदुमल कोट रोड पर स्थित उपवेजा आप्टिकल्स के मालिक राजकुमार उपवेजा की दुकान से चार लीटर डीजल, एक प्लास्टिक कीप और पेट्रोल बेचान के दस्तावेज जब्त किए गए.
उसके बाद एक स्टोर पर मालिक गुलशन छाबडा़ के परिसर से पचास लीटर डीजल, 14 लीटर पेट्रोल, एक हस्तचलित पम्प, एक प्लास्टिक का कैंपर कपड़े से ढका नल लगाकर पेट्रोल भरा हुआ था, लोहे के माप, कीप, प्लास्टिक की अनेक बोतल मय पेट्रोल और पेट्रोल- डीजल बेचान के हस्तलिखित दस्तावेज जब्त किए गए. सौ फीट रोड पर स्थित गीतांश ऑटो रिपेयरपर मालिक राजेश छींपा निवासी साधू कलोनी के परिसर से, 75 लीटर और 72 लीटर डीजल, 06 प्लास्टिक कैन, एक पानी का कैम्पर मय डीजल नल लगा हुआ है, सात दो- दो लीटर की प्लास्टिक बोतल मय डीजल, तीने लोहे के माप और दो कीप जब्त की गई.
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मौके पर गीतांश ऑटो रिपेयर पर पेट्रोल व डीजल की राशि चुकता करने के लिए फोन पे की भी सुविधा दी हुई थी. इस प्रकार तीनों दुकानों से कुल 89 लीटर पेट्रोल, 122 लीटर पेट्रोल डीजल बेचान के दस्तावेज, सुभिन्ना माप, कीप, ड्रम और कैन जब्त किए गए. सभी तीनों प्रकरणों में जब्त की समस्त सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) की ओर से 6A का इस्तगासा तैयार कर पेश किया जाएगा.