श्रीगंगानगर. जिला परिषद परिसर में नगर परिषद चुनाव के लिए वार्ड प्रत्याशियों के नामांकन शुक्रवार से शुरू हो गए. गंगासिंह चौक एरिया में पुलिस की ओर से सुरक्षा बंदोबस्त किए गए है. ढोल-बाजों के साथ नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया को देखते हुए चुनाव अधिकारी ने अलग-अलग अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई है. चुनाव अधिकारी और जिला परिषद के सीईओ सौरव स्वामी ने बताया कि जिला परिषद में 65 वार्डों के लिए अलग-अलग चार काउंटर बनाए गए है.
नामांकन दाखिल करने के लिए बनाए गए सभी चारों काउंटरों पर वार्डवाईज नामांकन लिए जाएंगे. इसमें वार्ड संख्या 1 से 20 तक के लिए काउंटर नंबर एक, वार्ड संख्या 21 से 35 के लिए काउंटर नंबर 2, वार्ड संख्या 36 से 50 के लिए काउंटर नंबर तीन और वार्ड संख्या 51 से 65 तक के लिए काउंटर नंबर 4 बनाया है. प्रत्येक काउंटर के बाहर नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले चेकिंग होगी. नामांकन चेकिंग करने के लिए वहां कार्मिक तैनात रहेंगे.
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चुनाव अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाएगी. नामांकन दाखिल करने का समय सुबह 10:30 से दोपहर 3:00 बजे तक रहेगा. चुनाव आयोग के निर्देश पर नगर परिषद के वार्ड पार्षद चुनाव के लिए प्रत्याशी को अधिकतम डेढ़ लाख रुपए की राशि खर्च करने के लिए अधिकृत है. वहीं नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड प्रत्याशी को एक लाख रुपये की राशि खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया है.
प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के दौरान राशि भी जमा करानी होगी. इसमें सामान्य वर्ग के लिए चार हजार रुपये, महिला चाहे वह किसी भी वर्ग की हो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के प्रत्याशी के लिए दो हजार रुपये प्रतिभू राशि जमा करानी होगी.
एंट्री सिर्फ दो के लिए मान्य
जिला परिषद परिसर में अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए चुनाव आयोग के नियम कायदों के सख्त कदम उठाए जाएंगे. पर्चा दाखिल करने के लिए प्रत्याशी को समय के साथ एक और व्यक्ति को नामांकन दाखिल करने की एंट्री मिलेगी.
चुनाव अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों के प्रत्याशी को खुद के अलावा चार प्रस्ताक लाने की छूट रहेगी, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों को स्वंय के साथ एक प्रस्तावक या पोलिंग एजेंट लाने की छूट मिल सकेगी. वहीं चुनाव अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि उम्मीदवारों को अपने प्रचार के लिए वाहनों और बैनर पोस्टर की अनुमति लेनी पड़ेगी.