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सिरोहीः शिवगंज नगरपालिका की अध्यक्ष कंचन सोलंकी दोबारा निलंबित

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Published : Oct 15, 2019, 11:35 PM IST

Updated : Oct 16, 2019, 6:47 AM IST

सिरोही में शिवगंज नगरपालिका की अध्यक्ष कंचन सोलंकी को 10 दिन बाद पुनः स्वायत्त शासन की ओर से निलंबित किया गया है. बता दें कि इससे पूर्व 18 सितम्बर को भी पालिकाध्यक्ष कंचन सोलंकी को निलंबित किया था. पर कंचन सोलंकी की ओर से निलंबन पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

शिवगंज नगरपालिका की अध्यक्ष कंचन सोलंकी, sirohi latest news

सिरोही. जिले में राजनैतिक उठा पटक के बीच शिवगन्ज नगरपालिका की अध्यक्ष कंचन सोलंकी को 10 दिन बाद पुनः स्वायत्त शासन की ओर से निलंबित किया गया. कंचन सोलंकी को पट्टा प्रकरण में न्यायिक जांच प्रभावित होने की संभावना के चलते स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व संयुक्त सचिव डॉ. प्रवीण कुमार ने निलंबित किया.

बता दें कि इससे पूर्व 18 सितम्बर को भी पालिकाध्यक्ष कंचन सोलंकी को निलंबित किया था, पर कंचन सोलंकी की ओर से निलंबन पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश को खारिज कर दिया था.

शिवगन्ज नगरपालिका को किया निलंबित

यह है मामला

आदेश में बताया कि आरोप संख्या एक के प्रकरण में जगदीश पुरी पुत्र दरियाव पुरी को 25 मई 2015 को जारी किए गए नियमन पट्टे के प्रकरण में नगरपालिका पत्रावली के अनुसार 31 दिसंबर 1991 के कब्जे के नियमन के विभागीय परिपत्र 1 जनवरी 2002 के तहत नियमन किया गया. लेकिन, प्रश्नगत नियमन में प्रथम दृष्टया अनियमित होना पाया गया.

वहीं, आरोप संख्या दो के प्रकरण में आरोपी की ओर से राजेंद्र पुरी को खांचा भूमि विक्रय करने के प्रकरण में प्रथम दृष्टया अनियमितता होना पाया गया. कचंन सोलंकी अध्यक्ष नगरपालिका के विरुद्ध लगाए आरोप गंभीर प्रवृत्ति के पाए गए. राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत न्यायिक जांच करवाए जाने के लिए 11 अक्टूबर 2019 को प्रकरण प्रस्तुत किया है. जिसमें पाई गई अनियमितता को पेश किया गया है.

पढ़ें- ट्रक चालक पर आतंकी हमले पर बोले पायलट...कहा- राजनीति नहीं कश्मीर में किए गए सुरक्षा के दावें पूरे हों

ऐसे में कंचन सोलंकी को नगरपालिका शिवगंज के अध्यक्ष पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित किए जाने की आशंका है. आदेश में बताया कि नगरपालिका अधिनियम के तहत कंचन सोलंकी को नगरपालिका शिवगंज के अध्यक्ष व सदस्य के पद से निलंबित किया जाता.

सिरोही. जिले में राजनैतिक उठा पटक के बीच शिवगन्ज नगरपालिका की अध्यक्ष कंचन सोलंकी को 10 दिन बाद पुनः स्वायत्त शासन की ओर से निलंबित किया गया. कंचन सोलंकी को पट्टा प्रकरण में न्यायिक जांच प्रभावित होने की संभावना के चलते स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व संयुक्त सचिव डॉ. प्रवीण कुमार ने निलंबित किया.

बता दें कि इससे पूर्व 18 सितम्बर को भी पालिकाध्यक्ष कंचन सोलंकी को निलंबित किया था, पर कंचन सोलंकी की ओर से निलंबन पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश को खारिज कर दिया था.

शिवगन्ज नगरपालिका को किया निलंबित

यह है मामला

आदेश में बताया कि आरोप संख्या एक के प्रकरण में जगदीश पुरी पुत्र दरियाव पुरी को 25 मई 2015 को जारी किए गए नियमन पट्टे के प्रकरण में नगरपालिका पत्रावली के अनुसार 31 दिसंबर 1991 के कब्जे के नियमन के विभागीय परिपत्र 1 जनवरी 2002 के तहत नियमन किया गया. लेकिन, प्रश्नगत नियमन में प्रथम दृष्टया अनियमित होना पाया गया.

वहीं, आरोप संख्या दो के प्रकरण में आरोपी की ओर से राजेंद्र पुरी को खांचा भूमि विक्रय करने के प्रकरण में प्रथम दृष्टया अनियमितता होना पाया गया. कचंन सोलंकी अध्यक्ष नगरपालिका के विरुद्ध लगाए आरोप गंभीर प्रवृत्ति के पाए गए. राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत न्यायिक जांच करवाए जाने के लिए 11 अक्टूबर 2019 को प्रकरण प्रस्तुत किया है. जिसमें पाई गई अनियमितता को पेश किया गया है.

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ऐसे में कंचन सोलंकी को नगरपालिका शिवगंज के अध्यक्ष पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित किए जाने की आशंका है. आदेश में बताया कि नगरपालिका अधिनियम के तहत कंचन सोलंकी को नगरपालिका शिवगंज के अध्यक्ष व सदस्य के पद से निलंबित किया जाता.

Intro:कंचन सोलंकी 10 दिन बाद पुनः हुई निलंबित , शिवगन्ज नगरपालिका अध्यक्ष थी कंचन सोलंकी

एंकर सिरोही जिले में राजनैतिक उठापठक के बीच शिवगन्ज नगरपालिका की अध्यक्ष कंचन सोलंकी को 10 दिन बाद पुनः स्वायत्त शासन द्वारा निलंबित किया गया । कंचन सोलंकी को पट्टा प्रकरण में न्यायिक जांच प्रभावित होने की संभावना के चलते स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व संयुक्त सचिव डाँ . प्रवीण कुमार ने निलंबित किया । इससे पूर्व 18 सितम्बर को भी पालिकाध्यक्ष कंचन सोलंकी को निलंबित किया था पर कंचन सोलंकी द्वारा निलंबन पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और 4 अक्टुबर को हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश को खारिज कर दिया था ।
Body:यह है मामला
आदेश में बताया कि आरोप एक संख्या के प्रकरण में जगदीश पुरी पुत्र दरियाव पूरी को 25 मई 2015 को जारी किए गए नियमन पट्टे के प्रकरण में नगरपालिका पत्रावली के अनुसार 31 दिसंबर 1991 के कब्जे के नियमन के विभागीय परिपत्र 1 जनवरी 2002 के नियम की नियम किया गया लेकिन प्रश्नगत नियमन में प्रथम दृष्टया अनियमित होना पाया गया। आरोप संख्या दो के प्रकरण में आरोपी की ओर से राजेंद्र पूरी को खांचा भूमि विक्रय करने के प्रकरण में प्रथम दृष्टया अनियमितता होना पाया गया । सोलंकी अध्यक्ष नगरपालिका के विरुद्ध लगाए आरोप गंभीर प्रवृत्ति के पाए गए। राज्य सरकार उनके विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत न्यायालय जांच करवाए जाने के लिए 11 अक्टूबर 2019को प्रकरण प्रस्तुत किया है जिसमें पाई गई अनियमितता को पेश किया गया है । ऐसे सोलंकी नगरपालिका शिवगंज के अध्यक्ष पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित किए जाने की आशंका है आदेश में बताया कि नगरपालिका अधिनियम के तहत सोलंकी अध्यक्ष नगरपालिका शिवगंज को अध्यक्ष व सदस्य के पद से निलंबित किया जाता। Conclusion:ही स्वायत्त शासन द्वारा दूसरी बार पालिकाध्यक्ष के निलंबन के बाद राजनीतिक सरगर्मीया तेज हो गई भाजपा इस निलंबन को बदले की भावना करार दे रही है ।
Last Updated : Oct 16, 2019, 6:47 AM IST
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