ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटाया अतिक्रमण, ग्रामीणों ने किया उपखंड कार्यालय का घेराव - हटाना

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सीकर जिले के कांवट कस्बे में अतिक्रमण नहीं हटाने पर ग्रामीणों ने उपखण्ड कार्यालय का घेराव किया और उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

ग्रामीणों ने किया उपखंड कार्यालय का घेराव
author img

By

Published : Jul 2, 2019, 6:04 PM IST

खंडेला (सीकर). जिले के कांवट कस्बे में बस स्टैंड सहित मुख्य मार्गों पर सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे. जिन पर प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. जिसके विरोध में मंगलवार को ग्रामीणों ने एकजुट होकर उपखंड कार्यालय का घेराव किया और उपखण्ड अधिकारी महिपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा. जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटाया अतिक्रमण, ग्रामीणों ने किया उपखंड कार्यालय का घेराव

सरपंच मीना सैनी ने बताया 2 साल पहले बस स्टैंड, गोचर भूमि, नदी नाला, तालाब, अस्पताल, स्कूल के सामने हो रहे अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रशासन को अतिक्रमण को चिन्हित करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण को चिन्हित कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 24 अप्रैल को अतिक्रमण को अतिशीघ्र हटाने के आदेश जारी किए थे. लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. ऐसे में ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही अतिक्रमण नहीं हटने पर आंदोलन की चेतावनी दी.

खंडेला (सीकर). जिले के कांवट कस्बे में बस स्टैंड सहित मुख्य मार्गों पर सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे. जिन पर प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. जिसके विरोध में मंगलवार को ग्रामीणों ने एकजुट होकर उपखंड कार्यालय का घेराव किया और उपखण्ड अधिकारी महिपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा. जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटाया अतिक्रमण, ग्रामीणों ने किया उपखंड कार्यालय का घेराव

सरपंच मीना सैनी ने बताया 2 साल पहले बस स्टैंड, गोचर भूमि, नदी नाला, तालाब, अस्पताल, स्कूल के सामने हो रहे अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रशासन को अतिक्रमण को चिन्हित करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण को चिन्हित कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 24 अप्रैल को अतिक्रमण को अतिशीघ्र हटाने के आदेश जारी किए थे. लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. ऐसे में ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही अतिक्रमण नहीं हटने पर आंदोलन की चेतावनी दी.

Intro:खण्डेला(सीकर)
हाईकोर्ट के आदेश के बाद कांवट कस्बे में अतिक्रमण नही हटाने पर ग्रामीणों ने उपखण्ड कार्यालय का किया धेराव और उपखण्ड अधिकारी को सौपा ज्ञापन
कार्यवाही नही होने पर दी आंदोलन की चेतावनी Body:सीकर जिले के कांवट कस्बे में बस स्टैंड सहित मुख्य मार्गों पर सार्वजनिक विभाग व सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए थे जिन पर प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कार्यवाही नहीं होने के विरोध में ग्रामीणों ने आज उपखंड कार्यालय का घेराव किया और उपखण्ड अधिकारी महिपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा । जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया। सरपंच मीना सैनी ने बताया 2 साल पूर्व बस स्टैंड, गोचर भूमि ,नदी नाला, तालाब, अस्पताल, विद्यालय के सामने हो रहे अतिक्रमण हटाने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रशासन को अतिक्रमण को चिन्हित करने के निर्देश दिए थे प्रशासन ने अतिक्रमण को चिन्हित कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी । इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 24 अप्रैल को अतिक्रमण को अतिशीघ्र हटाने के आदेश जारी किए थे जिन पर प्रशासन ने अभीतक कोई ठोस कार्यवाही नही की है।कार्यवाही नही होने के विरोध में ग्रामीणों ने उपखण्ड कार्यालय का धेराव किया और उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौपा।ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नही होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।Conclusion:कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने को लेकर नही की प्रशासन ने ठोस कार्रवाई
ग्रामीणों में आक्रोश उपखण्ड कार्यालय का धेराव कर उपखण्ड अधिकारी को सौपा ज्ञापन
कार्यवाही नही होने पर आंदोलन की दी चेतावनी
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.