नीमकाथाना (सीकर). सर्राफा कारोबारी के अपहरण मामले में प्रयुक्त मोबाईल सिमकार्ड को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. एसीजी कोर्ट ने मामले में लेडी डॉन अनुराधा को सभी आरोपों से दोषमुक्त करार दिया है. मामले में पिछले 3 साल से कोर्ट में सुनवाई की जा रही थी.
सीकर में सराफा कारोबारी के अपहरण में फर्जी सिम का इस्तेमाल करने के मामले में शुक्रवार को लेडी डॉन अनुराधा को पुलिस ने भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच नीमकाथाना कोर्ट में पेश किया. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-1 कोर्ट में दोपहर बाद लेडी डॉन अनुराग उर्फ अनुराधा की पेशी हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर लेडी डॉन को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया. पुलिस जोधपुर जेल से अनुराधा को नीमकाथाना लेकर आई थी. भारी सुरक्षा के बीच उसकी कोर्ट में पेशी हुई.
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मार्च 2015 में नीमकाथाना कोतवाली में विकास कुमार ने उसके नाम से फर्जी सिम खरीदने का प्रकरण दर्ज कराया था. सीकर में सराफा कारोबारी विनोद के अपहरण में इस सिम का उपयोग किया गया था. पुलिस ने अनुराधा के पास से सिम बरामद की थी. पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया था. एडवोकेट रामनिवास यादव ने बताया अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह व 12 दस्तावेज पेश किये. बचाव पक्ष मे 3 दस्तावेज पेश हुए. सुनवाई के बाद बुधवार दोपहर बाद कोर्ट का फैसला आया. पेशी के दौरान कोर्ट मे लोगों की भीड़ लग गई.
सीकर में सर्राफा कारोबारी विनोद के अपहरण मामले में जिस फर्जी सिम का यूज हुआ था. उसको लेकर बुधवार को एसीजी क्रम संख्या- 1 ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने लेडी डॉन अनुराधा को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया. मामले में पिछले 3 साल से सुनवाई चल रही थी.