सीकर. जिले में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सीकर में जिला प्रशासन ने नए सिरे से पंचायत जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण की लॉटरी की तारीख भी तय कर दी है.
वहीं, हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 15 नवंबर तक बनाई गई नई पंचायतों को ही इस बार शामिल किया गया है. उसके बाद की पंचायतों को नई पंचायत नहीं माना गया है. लॉटरी का कार्यक्रम तय होने के साथ ही अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है हालांकि निर्वाचन आयोग ने तारीख तय नहीं की है. लेकिन, प्रशासन ने अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया है.
सीकर जिले की बात करें तो जिला प्रशासन ने लॉटरी के लिए 19, 20 और 21 दिसंबर की तारीख तय की है. अपर जिला कलेक्टर जयप्रकाश ने बताया कि 19 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर जिला परिषद सदस्यों के साथ-साथ पंचायत समितियों के प्रधानों की लॉटरी निकाली जाएगी. इनकी आरक्षण की लॉटरी निकलने के बाद पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जानी है. इसके बाद 20 और 21 दिसंबर को ग्राम पंचायतों के सरपंचों और वार्ड पंचों की लॉटरी निकाली जाएगी. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से लॉटरी की तैयारी की गई है.
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इस बार 371 ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव
सीकर में पिछले चुनाव में 342 ग्राम पंचायतें थी. लेकिन, इस बार 15 नवंबर तक जारी आदेश के मुताबिक 29 नई ग्राम पंचायतें बना दी गई है. इस तरह 371 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे. पिछली बार जिले में नौ पंचायत समितियां थी. लेकिन, इस बार तीन नई पंचायत समितियां बनाने से 12 पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं. जिला परिषद की बात की जाए तो पिछली बार जिले में जिला परिषद के 39 वार्ड थे और इस बार भी वार्ड की संख्या 39 ही रहेगी. जिला परिषद के वार्ड में कोई बदलाव नहीं किया गया है.