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सीकर: प्रशासन ने 30 अप्रैल तक बैंकों से पैसा निकालने पर लगाई रोक - हिंंदी न्यूज

सीकर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान नई एडवाइजरी जारी की है. जिसके तहत 30 अप्रैल तक बैंकों से पैसा निकालने पर पाबंदी रहेगी. केवल विशेष परिस्थितियों में और ज्यादा जरूरतमंद लोगों को ही पैसा दिया जाएगा.

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सीकर में 30 अप्रैल तक नहीं निकलेगा पैसा
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Published : Apr 11, 2020, 8:30 PM IST

Updated : Apr 11, 2020, 10:04 PM IST

सीकर. कोरोना वायरस के खतरे के बीच सीकर में जिला प्रशासन ने एक और कड़ा आदेश जारी किया है. जिला प्रशासन ने नई एडवाइजरी जारी की है. जिसके तहत 30 अप्रैल तक बैंकों से पैसा निकालने पर पाबंदी रहेगी. केवल विशेष परिस्थितियों में और ज्यादा जरूरतमंद लोगों को ही पैसा दिया जाएगा.

सीकर में 30 अप्रैल तक नहीं निकलेगा पैसा

जिला कलेक्टर ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि इन दिनों लोगों के खातों में जनधन योजना के तहत और सरकारी सहायता के साथ-साथ पेंशन धारियों को पैसा दिया गया है. पिछले कुछ दिन से यह अफवाह फैल रही है कि यह पैसा बाद में नहीं मिलेगा और लैप्स हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है.

यह भी पढ़ें. जोधपुर में रेलवे वर्कशॉप में बनाई गई सैनिटाइज टनल, स्टेशन और अस्पतालों को कराएंगे उपलब्ध

लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि 30 अप्रैल तक बैंकों से इस तरह पैसा निकालने पर पूरी तरह से रोक रहेगी, केवल विशेष परिस्थितियों में निर्धन और जरूरतमंद लोग पैसा निकाल सकेंगे. जिसके तहत उन्हें पूरा कारण बताना होगा, इसके बाद ही बैंकों से पैसा मिलेगा. कलेक्टर ने बैंक प्रबंधकों को भी पाबंद किया है कि बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए. इसके साथ-साथ यह ध्यान रखा जाए कि केवल उन्हीं लोगों को पैसा मिले जिनको इसकी सख्त जरूरत हो.

सीकर. कोरोना वायरस के खतरे के बीच सीकर में जिला प्रशासन ने एक और कड़ा आदेश जारी किया है. जिला प्रशासन ने नई एडवाइजरी जारी की है. जिसके तहत 30 अप्रैल तक बैंकों से पैसा निकालने पर पाबंदी रहेगी. केवल विशेष परिस्थितियों में और ज्यादा जरूरतमंद लोगों को ही पैसा दिया जाएगा.

सीकर में 30 अप्रैल तक नहीं निकलेगा पैसा

जिला कलेक्टर ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि इन दिनों लोगों के खातों में जनधन योजना के तहत और सरकारी सहायता के साथ-साथ पेंशन धारियों को पैसा दिया गया है. पिछले कुछ दिन से यह अफवाह फैल रही है कि यह पैसा बाद में नहीं मिलेगा और लैप्स हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है.

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लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि 30 अप्रैल तक बैंकों से इस तरह पैसा निकालने पर पूरी तरह से रोक रहेगी, केवल विशेष परिस्थितियों में निर्धन और जरूरतमंद लोग पैसा निकाल सकेंगे. जिसके तहत उन्हें पूरा कारण बताना होगा, इसके बाद ही बैंकों से पैसा मिलेगा. कलेक्टर ने बैंक प्रबंधकों को भी पाबंद किया है कि बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए. इसके साथ-साथ यह ध्यान रखा जाए कि केवल उन्हीं लोगों को पैसा मिले जिनको इसकी सख्त जरूरत हो.

Last Updated : Apr 11, 2020, 10:04 PM IST
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