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सीकर : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास

जिले के विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के 6 साल पुराने मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. जिसमें से एक आरोपी अभी तक फरार चल रहा है.

सीकर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी
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Published : Aug 5, 2019, 9:47 PM IST

सीकर. जिले के विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. यह मामला 6 साल पुराना है इसमें से एक आरोपी अभी तक फरार चल रहा है.

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई

जिले के लोक अभियोजक शिवरतन शर्मा ने बताया कि जून 2013 में नीम का थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका ने मुकदमा दर्ज करवाया था. उसका आरोप था कि रात को वह घर में सोयी थी. तभी इंद्राज सिंह, प्रदीप बराला और एक व्यक्ति आए और उसका अपहरण कर विरान जगह ले गए. वहां हाथ-पैर बांधकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

पढ़े- अनुच्छेद 370: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक दोनों सदनों में पारित

बता दें कि जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी. पुलिस ने आरोपी इंद्राज सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन उसका साथी प्रदीप बराला पकड़ में नहीं आया. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी इंद्राज सिंह को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है जबकि प्रदीप बराला के खिलाफ केस लंबित रहेगा.

सीकर. जिले के विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. यह मामला 6 साल पुराना है इसमें से एक आरोपी अभी तक फरार चल रहा है.

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई

जिले के लोक अभियोजक शिवरतन शर्मा ने बताया कि जून 2013 में नीम का थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका ने मुकदमा दर्ज करवाया था. उसका आरोप था कि रात को वह घर में सोयी थी. तभी इंद्राज सिंह, प्रदीप बराला और एक व्यक्ति आए और उसका अपहरण कर विरान जगह ले गए. वहां हाथ-पैर बांधकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

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बता दें कि जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी. पुलिस ने आरोपी इंद्राज सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन उसका साथी प्रदीप बराला पकड़ में नहीं आया. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी इंद्राज सिंह को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है जबकि प्रदीप बराला के खिलाफ केस लंबित रहेगा.

Intro:सीकर
सीकर के विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामला करीब 6 साल पुराना है और इस मामले में एक आरोपी तो अभी तक फरार चल रहा है।


Body:सीकर के लोक अभियोजक शिवरतन शर्मा ने बताया कि 2013 में जून के महीने में नीम का थाना थाने में एक नाबालिग बालिका ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसका आरोप था कि रात को वह घर में सो रही थी तभी तीन लोग इंद्राज सिंह और प्रदीप बराला सहित आए और उसका अपहरण कर सुनसान जगह पर ले गए। वहां ले जाकर उसके हाथ-पैर बांध दिए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। मामले में पुलिस ने आरोपी इंद्राज सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन उसका साथ ही प्रदीप बराला पकड़ में नहीं आया। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी राज सिंह को 20 साल के कारावास से दंडित किया है जबकि प्रदीप बराला के खिलाफ केस लंबित रहेगा।


Conclusion:बाईट शिवरतन शर्मा लोक अभियोजक सीकर
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