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सवाई माधोपुर पोक्‍सो कोर्ट का अहम फैसला, गैंगरेप के आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को सवाई माधोपुर पोक्‍सो कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20 साल की कठोर कारावास सुनाते हुए 50-50 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दिया है.

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की सजा
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Published : Jun 4, 2019, 5:58 PM IST

सवाई माधोपुर. विशेष न्यायालय पोक्‍सो कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.

लोक अभियोजक चम्पालाल मीणा ने बताया की 28 नवम्बर 2017 को खिरणी निवासी एक नाबालिग किशोरी खेतों से गोबर लेकर आ रही थी. उसी दौरान गांव का नरेश व पप्पूलाल मीणा ने किशोरी को गांव के बाहर पकड़ लिया और उसे एक खेत में ले गए. जहं दोनों ने बारी-बारी से किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए.

किशोरी जैसे-तैसे अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया. जिस पर परिजन किशोरी को अपने साथ लेकर बौंली थाने पहुंचे. जहं उन्होंने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. जिस पर कार्रवाई करते हुए बौंली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की सजा

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी नरेश और पप्पूलाल मीणा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.

पढ़ें- भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट का अहम फैसला, बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा

भीलवाड़ा में दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास
वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा में भी पोक्सो कोर्ट नंबर एक ने अहम फैसला सुनाते हुए. तीन साल से अपनी 14 साल की बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पिता की घिनौनी करतूत का खुलासा उस वक्त हुआ. जब पीड़ित मासूम ने अपनी स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी जानकारी दी. बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी का सारी आपबीती टीचर का बताई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया था.

सवाई माधोपुर. विशेष न्यायालय पोक्‍सो कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.

लोक अभियोजक चम्पालाल मीणा ने बताया की 28 नवम्बर 2017 को खिरणी निवासी एक नाबालिग किशोरी खेतों से गोबर लेकर आ रही थी. उसी दौरान गांव का नरेश व पप्पूलाल मीणा ने किशोरी को गांव के बाहर पकड़ लिया और उसे एक खेत में ले गए. जहं दोनों ने बारी-बारी से किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए.

किशोरी जैसे-तैसे अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया. जिस पर परिजन किशोरी को अपने साथ लेकर बौंली थाने पहुंचे. जहं उन्होंने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. जिस पर कार्रवाई करते हुए बौंली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की सजा

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी नरेश और पप्पूलाल मीणा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.

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वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा में भी पोक्सो कोर्ट नंबर एक ने अहम फैसला सुनाते हुए. तीन साल से अपनी 14 साल की बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पिता की घिनौनी करतूत का खुलासा उस वक्त हुआ. जब पीड़ित मासूम ने अपनी स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी जानकारी दी. बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी का सारी आपबीती टीचर का बताई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया था.

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नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को सवाई माधोपुर पोक्‍सो कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20 साल की कठोर कारावास सुनाते हुए 50-50 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दिया है.



सवाई माधोपुर. विशेष न्यायालय पोक्‍सो कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.

लोक अभियोजक चम्पालाल मीणा ने बताया की 28 नवम्बर 2017 को खिरणी निवासी एक नाबालिग किशोरी खेतों से गोबर लेकर आ रही थी. उसी दौरान गांव का नरेश व पप्पूलाल मीणा ने किशोरी को गांव के बाहर पकड़ लिया और उसे एक खेत में ले गए. जहं दोनों ने बारी-बारी से किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए.

किशोरी जैसे-तैसे अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया. जिस पर परिजन किशोरी को अपने साथ लेकर बौंली थाने पहुंचे. जहं उन्होंने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. जिस पर कार्रवाई करते हुए बौंली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी नरेश और पप्पूलाल मीणा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.



भीलवाड़ा में दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास

वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा में भी पोक्सो कोर्ट नंबर एक ने अहम फैसला सुनाते हुए. तीन साल से अपनी 14 साल की बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पिता की घिनौनी करतूत का खुलासा उस वक्त हुआ. जब पीड़ित मासूम ने अपनी स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी जानकारी दी. बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी का सारी आपबीती टीचर का बताई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया था.   


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