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पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया 66 हजार का अर्थदंड

सवाई माधोपुर जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही उस पर 66 हजार का अर्थदंड (Pocso Court sentenced accused of rape) लगाया है.

Pocso Court sentenced accused of rape
Pocso Court sentenced accused of rape
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Published : May 12, 2023, 3:12 PM IST

विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन

सवाई माधोपुर. जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी मनराज प्रजापत पुत्र भंवरलाल प्रजापत निवासी देवली को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर 66 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी मनराज प्रजापत ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को 19 फरवरी 2021 को गिरफ्तार कर लिया था. तभी से दुष्कर्म का आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था.

आरोपी मनराज प्रजापत को शुक्रवार को जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया. जहां न्यायाधीश ने फैसला सुनाया. पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को 5(1)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल के कारावास व पचास हजार का अर्थदंड, 324 आईपीसी के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व 1000 का अर्थदंड, 366 आईपीसी के तहत 5 साल का कठोर कारावास 10 हजार का अर्थदंड और 363 आईपीसी के तहत 3 साल का कठोर कारावास व 5 हजार के अर्थदंड से दंड की सजा सुनाई.

इसे भी पढ़ें - नाबालिग से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

इस दौरान पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को कुल 20 साल के कठोर कारावास और 66 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. बता दें कि पीड़िता की ओर से राज्य सरकार के विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी थी.

विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन

सवाई माधोपुर. जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी मनराज प्रजापत पुत्र भंवरलाल प्रजापत निवासी देवली को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर 66 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी मनराज प्रजापत ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को 19 फरवरी 2021 को गिरफ्तार कर लिया था. तभी से दुष्कर्म का आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था.

आरोपी मनराज प्रजापत को शुक्रवार को जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया. जहां न्यायाधीश ने फैसला सुनाया. पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को 5(1)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल के कारावास व पचास हजार का अर्थदंड, 324 आईपीसी के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व 1000 का अर्थदंड, 366 आईपीसी के तहत 5 साल का कठोर कारावास 10 हजार का अर्थदंड और 363 आईपीसी के तहत 3 साल का कठोर कारावास व 5 हजार के अर्थदंड से दंड की सजा सुनाई.

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इस दौरान पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को कुल 20 साल के कठोर कारावास और 66 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. बता दें कि पीड़िता की ओर से राज्य सरकार के विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी थी.

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