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नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में आरोपी को पांच साल की सजा

सवाई माधोपुर में 2017 के मामले में आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट करने के एक मामले में यह सजा सुनाई है..

पोक्सो ने दी आरोपी को पांच साल की सजा...
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Published : Jun 29, 2019, 9:26 PM IST

सवाई माधोपुर. विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट करने के एक मामले का निस्तारण करते हुए खिलचीपुर निवासी आरोपी शानू उर्फ इकबाल को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

पोक्सो ने दी आरोपी को पांच साल की सजा...

न्यायालय ने आरोपी को 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दण्डित किया है. लोक अभियोजक चंपालाल मीना के मुताबिक नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट करने का यह मामला 2017 का है.

घटना के बाद नाबालिग के परिजनों द्वारा कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. जिस पर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार पर न्यायालय के समक्ष पेश किया और आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने आरोप प्रस्तुत पत्र प्रस्तुत किया. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दण्डित करने सहित पांच साल के कठोर कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

सवाई माधोपुर. विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट करने के एक मामले का निस्तारण करते हुए खिलचीपुर निवासी आरोपी शानू उर्फ इकबाल को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

पोक्सो ने दी आरोपी को पांच साल की सजा...

न्यायालय ने आरोपी को 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दण्डित किया है. लोक अभियोजक चंपालाल मीना के मुताबिक नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट करने का यह मामला 2017 का है.

घटना के बाद नाबालिग के परिजनों द्वारा कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. जिस पर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार पर न्यायालय के समक्ष पेश किया और आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने आरोप प्रस्तुत पत्र प्रस्तुत किया. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दण्डित करने सहित पांच साल के कठोर कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

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नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में आरोपी को पांच साल की सजा...

 



सवाई माधोपुर में 2017 के मामले में आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट करने के एक मामले में यह सजा सुनाई है.. 

 

सवाई माधोपुर. विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट करने के एक मामले का निस्तारण करते हुए खिलचीपुर निवासी आरोपी शानू उर्फ इकबाल को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

न्यायालय ने आरोपी को 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दण्डित किया है. लोक अभियोजक चंपालाल मीना के मुताबिक नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट करने का यह मामला 2017 का है.

घटना के बाद नाबालिग के परिजनों द्वारा कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. जिस पर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार पर न्यायालय के समक्ष पेश किया और आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने आरोप प्रस्तुत पत्र प्रस्तुत किया.

 इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दण्डित करने सहित पांच साल के कठोर कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. 

 


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