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Rape case in Sawai Madhopur : नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा - Minor kidnap and rape case in Sawai Madhopur

विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता के अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (Rape convicts sentenced for 20 years imprisonment) है. साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है. बता दें कि 12 मार्च, 2020 को आरोपियों ने पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

Minor kidnap and rape convicts sentenced for 20 years imprisonment
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
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Published : Jul 7, 2022, 6:10 PM IST

सवाईमाधोपुर. विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी लालचंद कोली, रिंकू महावर, काड़ा उर्फ रामजीलाल जाट, बुद्धीसागर जाट व गोविन्द जाट को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने आरोपी रामजीलाल और रिंकू को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 71-71 हजार रुपए अर्थदंड, आरोपी लालचंद, बुद्धिसागर व गोविंद को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 55-55 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई (Rape convicts sentenced for 20 years imprisonment) है. पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की.

प्रकरण के अनुसार नाबालिग पीड़िता ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 मार्च, 2020 की शाम को वह पार्क घूमने गई (Minor kidnap and rape case in Sawai Madhopur) थी. पार्क के गेट पर ताला लगा होने के कारण वापस घर आने लगी. इतने में आरोपी काड़ा उर्फ रामजीलाल, रिंकू कोली बाइक से नाबालिग के पास आए और जबरन बिठाकर काड़ा के खेत पर ले गए. वहां थोड़ी देर बाद बुद्धि सागर जाट, गोविन्द जाट, लालचंद कोली खेत पर आए. इस दौरान नाबालिग रोती-चिल्लाती रही. इस पर आरोपियों ने नाबालिग का मुंह कपड़े से बांध दिया. इसके बाद रात को काड़ा, रिंकू, लालचंद ने नाबालिग से दुष्कर्म किया. आरोपी बुद्धि व गोविन्द ने नाबालिग से अश्लील छेड़छाड़ की.

पढ़ें: बीकानेर : 5 साल पुराने बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को सुनाई सजा..मुख्य आरोपी को आजीवन कठोर कारावास

इसके बाद रात्रि लगभग 11 बजे आरोपी रिंकू, लालचंद, गोविन्द, बुद्धि खेत से चले गए. आरोपी काड़ा ने भय दिखाकर नाबालिग को रोके रखा तथा रात को जबरन दो बार दुष्कर्म किया. 13 मार्च को भी आरोपी काड़ा ने नाबालिग पीड़िता को खेत पर रखा. जब काड़ा शौच के लिए गया, तो पीड़िता मौका देख भागकर घर आ गई. पीड़िता ने घटना से परिजनों को अवगत कराया. इसके बाद दूसरे दिन 14 मार्च को नाबालिग पीड़िता ने परिजनों के साथ संबंधित थाने में पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

सवाईमाधोपुर. विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी लालचंद कोली, रिंकू महावर, काड़ा उर्फ रामजीलाल जाट, बुद्धीसागर जाट व गोविन्द जाट को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने आरोपी रामजीलाल और रिंकू को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 71-71 हजार रुपए अर्थदंड, आरोपी लालचंद, बुद्धिसागर व गोविंद को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 55-55 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई (Rape convicts sentenced for 20 years imprisonment) है. पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की.

प्रकरण के अनुसार नाबालिग पीड़िता ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 मार्च, 2020 की शाम को वह पार्क घूमने गई (Minor kidnap and rape case in Sawai Madhopur) थी. पार्क के गेट पर ताला लगा होने के कारण वापस घर आने लगी. इतने में आरोपी काड़ा उर्फ रामजीलाल, रिंकू कोली बाइक से नाबालिग के पास आए और जबरन बिठाकर काड़ा के खेत पर ले गए. वहां थोड़ी देर बाद बुद्धि सागर जाट, गोविन्द जाट, लालचंद कोली खेत पर आए. इस दौरान नाबालिग रोती-चिल्लाती रही. इस पर आरोपियों ने नाबालिग का मुंह कपड़े से बांध दिया. इसके बाद रात को काड़ा, रिंकू, लालचंद ने नाबालिग से दुष्कर्म किया. आरोपी बुद्धि व गोविन्द ने नाबालिग से अश्लील छेड़छाड़ की.

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इसके बाद रात्रि लगभग 11 बजे आरोपी रिंकू, लालचंद, गोविन्द, बुद्धि खेत से चले गए. आरोपी काड़ा ने भय दिखाकर नाबालिग को रोके रखा तथा रात को जबरन दो बार दुष्कर्म किया. 13 मार्च को भी आरोपी काड़ा ने नाबालिग पीड़िता को खेत पर रखा. जब काड़ा शौच के लिए गया, तो पीड़िता मौका देख भागकर घर आ गई. पीड़िता ने घटना से परिजनों को अवगत कराया. इसके बाद दूसरे दिन 14 मार्च को नाबालिग पीड़िता ने परिजनों के साथ संबंधित थाने में पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

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