सवाईमाधोपुर. विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी लालचंद कोली, रिंकू महावर, काड़ा उर्फ रामजीलाल जाट, बुद्धीसागर जाट व गोविन्द जाट को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने आरोपी रामजीलाल और रिंकू को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 71-71 हजार रुपए अर्थदंड, आरोपी लालचंद, बुद्धिसागर व गोविंद को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 55-55 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई (Rape convicts sentenced for 20 years imprisonment) है. पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की.
प्रकरण के अनुसार नाबालिग पीड़िता ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 मार्च, 2020 की शाम को वह पार्क घूमने गई (Minor kidnap and rape case in Sawai Madhopur) थी. पार्क के गेट पर ताला लगा होने के कारण वापस घर आने लगी. इतने में आरोपी काड़ा उर्फ रामजीलाल, रिंकू कोली बाइक से नाबालिग के पास आए और जबरन बिठाकर काड़ा के खेत पर ले गए. वहां थोड़ी देर बाद बुद्धि सागर जाट, गोविन्द जाट, लालचंद कोली खेत पर आए. इस दौरान नाबालिग रोती-चिल्लाती रही. इस पर आरोपियों ने नाबालिग का मुंह कपड़े से बांध दिया. इसके बाद रात को काड़ा, रिंकू, लालचंद ने नाबालिग से दुष्कर्म किया. आरोपी बुद्धि व गोविन्द ने नाबालिग से अश्लील छेड़छाड़ की.
इसके बाद रात्रि लगभग 11 बजे आरोपी रिंकू, लालचंद, गोविन्द, बुद्धि खेत से चले गए. आरोपी काड़ा ने भय दिखाकर नाबालिग को रोके रखा तथा रात को जबरन दो बार दुष्कर्म किया. 13 मार्च को भी आरोपी काड़ा ने नाबालिग पीड़िता को खेत पर रखा. जब काड़ा शौच के लिए गया, तो पीड़िता मौका देख भागकर घर आ गई. पीड़िता ने घटना से परिजनों को अवगत कराया. इसके बाद दूसरे दिन 14 मार्च को नाबालिग पीड़िता ने परिजनों के साथ संबंधित थाने में पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.