सवाई माधोपुर. पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी को एक लाख 30 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.
बामनवास थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराकर उल्लेख किया था कि 5 अगस्त 2019 को उसकी नाबालिग पुत्री घर के पास में ही बनी एक पानी की टंकी से नहा कर वापस घर लौट रही थी. तभी रास्ते में अकेला देखकर बुधराम पुत्र रामकरण गुर्जर ने उसे पकड़ लिया और जबरन दुष्कर्म किया. बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे.
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बामनवास थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. सभी गवाहों और पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायालय ने बुधराम गुर्जर को आरोपी सिद्ध माना. विशिष्ट न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने आरोपी बुधराम गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 1 लाख 30 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन द्वारा पैरवी की गई.