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हत्या के प्रयास के मामले में 5 आरोपियों को 5-5 साल की सजा

सवाई माधोपुर में अपर सेशन न्यायालय ने (Additional Sessions Court sentenced 5 accused ) हत्या के प्रयास के मामले में पांच आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है.

Additional Sessions Court,  Additional Sessions Court in Sawai Madhopur
अपर सेशन न्यायालय .
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Published : May 12, 2023, 5:24 PM IST

सवाई माधोपुर. मुख्यालय के अपर सेशन न्यायालय के न्यायधीश महेंद्र कुमार डाबी ने हत्या का प्रयास करने के मामले की सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 28-28 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है.

अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि जिला मुख्यालय के मानटाउन थाना क्षेत्र के करमोदा में 19 सितंबर 2017 में एक प्रकरण दर्ज कराया गया था. इसमें पीड़ित पक्ष सलामुद्दीन ने पर्चा बयान में बताया कि हम करमोदा गांव में सरताज हाजी की चाय की थड़ी पर बैठे. इस दौरान कुछ लोग एक बोलेरो में सवार होकर आए और हमारे ऊपर लाठी, गंडासे, तलवार से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया 66 हजार का अर्थदंड

रिपोर्ट में बताया कि हमलावरो में कमरुद्दीन ,शाकिर ,शाहिद, हजरत उर्फ हज्जी,इरफान शामिल थे. रिपोर्ट में बताया कि हमले में कुछ लोगों को सर में गहरी चोट आई थी. घटना के बाद गंभीर हालत में आरोपी सभी घायलों को छोड़कर फरार हो गए. इस पर मानटाउन थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया. मान टाउन थाना पुलिस ने मामले में जांच के बाद जानलेवा हमला करने के पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिसके बाद मान टाउन थाना पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. इस पर मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र कुमार डाबी ने 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए 5-5 वर्ष के कारावास और 28 -28 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

सवाई माधोपुर. मुख्यालय के अपर सेशन न्यायालय के न्यायधीश महेंद्र कुमार डाबी ने हत्या का प्रयास करने के मामले की सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 28-28 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है.

अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि जिला मुख्यालय के मानटाउन थाना क्षेत्र के करमोदा में 19 सितंबर 2017 में एक प्रकरण दर्ज कराया गया था. इसमें पीड़ित पक्ष सलामुद्दीन ने पर्चा बयान में बताया कि हम करमोदा गांव में सरताज हाजी की चाय की थड़ी पर बैठे. इस दौरान कुछ लोग एक बोलेरो में सवार होकर आए और हमारे ऊपर लाठी, गंडासे, तलवार से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया.

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रिपोर्ट में बताया कि हमलावरो में कमरुद्दीन ,शाकिर ,शाहिद, हजरत उर्फ हज्जी,इरफान शामिल थे. रिपोर्ट में बताया कि हमले में कुछ लोगों को सर में गहरी चोट आई थी. घटना के बाद गंभीर हालत में आरोपी सभी घायलों को छोड़कर फरार हो गए. इस पर मानटाउन थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया. मान टाउन थाना पुलिस ने मामले में जांच के बाद जानलेवा हमला करने के पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिसके बाद मान टाउन थाना पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. इस पर मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र कुमार डाबी ने 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए 5-5 वर्ष के कारावास और 28 -28 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

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