सवाई माधोपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में तीन वर्ष के कठोर कारावास और 30500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.
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विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने 12 मार्च 2018 को महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी उसकी 12 वर्षीय बेटी का रास्ता रोकता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करता है. आरोपी ने दो-तीन बार नाबालिग का हाथ पकड़कर जबरन गलत नियत से उसे उठा ले जाने का प्रयास भी किया. 12 मार्च को आरोपी ने नाबालिग का रास्ता रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूटी पर बैठाने का प्रयास करने लगा. नाबालिग बड़ी मुश्किल से आरोपी के चंगुल से बच पाई.
महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. विशेष न्यायालय पॉक्सो ने प्रकरण का निस्तारण करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओें में दोषी करार देते हुए 30500 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.