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विधिक जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को बताए गए कानूनी अधिकार

राजसमंद में बुधवार को पंचायत समिति सभागार में महिला अधिकारों को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर गिरीश कुमार शर्मा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद ने विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों और समाज के प्रति कर्तव्यों के बारे में बताया.

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राजसमंद में आयोजित हुआ महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम
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Published : Oct 21, 2020, 5:13 PM IST

राजसमंद. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद की ओर से बुधवार को पंचायत समिति सभागार में महिला अधिकारों को लेकर विशेष आयोजन किया गया. इस दौरान विधिक जागरूकता के साथ एक मुट्ठी आसमान प्रोजेक्ट के माध्यम से नालसा की थीम का प्रसारण किया गया.

इस अवसर पर गिरीश कुमार शर्मा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद ने कहा कि विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों और समाज के प्रति कर्तव्य के बारे में बताया. कहा कि जहां नारियों की पूजा की जाती है. वहां देवताओं का निवास होता है.

भारतीय महिलाओं को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने और सम्मानजनक जीवन जीने के साथ शिक्षित बनकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आह्वान किया. इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नरेंद्र कुमार ने कहा कि विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराया गया.

पढ़ें- पुलिस स्मृति दिवस: राजसमंद में शहीदों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

वहीं, अधिवक्ता वर्षा अतुल पालीवाल ने उपस्थित महिलाओं को संविधान और उनके मूलभूत अधिकार संवैधानिक उपचार पारिवारिक कानून विवाह और तलाक भरण पोषण न्यायिक आदि विषयों पर जानकारी दी.

राजसमंद. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद की ओर से बुधवार को पंचायत समिति सभागार में महिला अधिकारों को लेकर विशेष आयोजन किया गया. इस दौरान विधिक जागरूकता के साथ एक मुट्ठी आसमान प्रोजेक्ट के माध्यम से नालसा की थीम का प्रसारण किया गया.

इस अवसर पर गिरीश कुमार शर्मा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद ने कहा कि विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों और समाज के प्रति कर्तव्य के बारे में बताया. कहा कि जहां नारियों की पूजा की जाती है. वहां देवताओं का निवास होता है.

भारतीय महिलाओं को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने और सम्मानजनक जीवन जीने के साथ शिक्षित बनकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आह्वान किया. इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नरेंद्र कुमार ने कहा कि विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराया गया.

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वहीं, अधिवक्ता वर्षा अतुल पालीवाल ने उपस्थित महिलाओं को संविधान और उनके मूलभूत अधिकार संवैधानिक उपचार पारिवारिक कानून विवाह और तलाक भरण पोषण न्यायिक आदि विषयों पर जानकारी दी.

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