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राजसमंद और नाथद्वारा में कर्फ्यू हटा, गैर आवश्यक गतिविधियों पर रोक जारी - कोरोना वायरस न्यूज

राजसमंद जिला कलेक्टर ने नगर परिषद क्षेत्र राजसमंद और नगरपालिका क्षेत्र नाथद्वारा में कर्फ्यू हटाने के आदेश दिए हैं. वहीं क्षेत्रों में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक समस्त गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. पिछले दिनों नाथद्वारा और राजसमंद में कोरोना को लेकर कर्फ्यू लगाया गया था.

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राजसमंद और नाथद्वारा में कर्फ्यू हटा
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Published : Aug 20, 2020, 11:18 AM IST

राजसमंद. जिले में पिछले दिनों एक साथ नाथद्वारा और राजसमंद में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हुआ था. जिसके बाद जिला कलेक्टर ने दोनों ही क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया था. जिला कलेक्टर ने अब कर्फ्यू हटाने के आदेश दिए हैं. वहीं जिला क्षेत्रों में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक समस्त गैर आवश्यक गतिविधियां के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा.

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जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार पोसवाल ने राजसमंद नगर परिषद और नाथद्वारा नगरपालिका क्षेत्र में 15 अगस्त को लगाए गए लॉकडाउन और जिले में धारा 144 सीआरपीसी के तहत लागू प्रतिबंधात्मक आदेश और निम्न शर्तों की पालना के आदेश जारी किए थे.

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जिला क्षेत्रों में चिकित्सालय मेडिकल स्टोर एवं आपातकालीन सेवाओं के अतिरिक्त जिला क्षेत्रों के समस्त दुकानें सायंकाल 6 बजे से सुबह 7 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रखी जाएगी. वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने आला अधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां देकर कंटेनमेंट जोन और शहर में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर बाहर निकलने की अपील की है.

राजसमंद. जिले में पिछले दिनों एक साथ नाथद्वारा और राजसमंद में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हुआ था. जिसके बाद जिला कलेक्टर ने दोनों ही क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया था. जिला कलेक्टर ने अब कर्फ्यू हटाने के आदेश दिए हैं. वहीं जिला क्षेत्रों में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक समस्त गैर आवश्यक गतिविधियां के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा.

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जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार पोसवाल ने राजसमंद नगर परिषद और नाथद्वारा नगरपालिका क्षेत्र में 15 अगस्त को लगाए गए लॉकडाउन और जिले में धारा 144 सीआरपीसी के तहत लागू प्रतिबंधात्मक आदेश और निम्न शर्तों की पालना के आदेश जारी किए थे.

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जिला क्षेत्रों में चिकित्सालय मेडिकल स्टोर एवं आपातकालीन सेवाओं के अतिरिक्त जिला क्षेत्रों के समस्त दुकानें सायंकाल 6 बजे से सुबह 7 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रखी जाएगी. वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने आला अधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां देकर कंटेनमेंट जोन और शहर में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर बाहर निकलने की अपील की है.

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