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एसआई भर्ती को लेकर दो माह में निर्णय ले सरकार-राजस्थान हाईकोर्ट - SI RECRUITMENT 2021 PAPER LEAK

एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो माह में निर्णय लेने को कहा है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 21, 2025, 6:24 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को दो माह में निर्णय लेने को कहा है. अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को कहा कि वे 2 मई को राज्य सरकार के निर्णय से अदालत को अवगत कराएं. अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी, लेकिन मामले में दिए यथास्थिति के आदेश जारी रहेंगे. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि भर्ती को लेकर चार माह में निर्णय ले लिया जाएगा. ऐसे में अदालत मामले में दिए यथास्थिति के आदेश को हटाए, ताकि दोषी ट्रेनी अफसरों को बर्खास्त सहित अन्य कार्रवाई की जा सके. इस पर अदालत ने कहा कि यथास्थिति का आदेश जारी रहेगा, लेकिन सरकार मामले में कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र रहेगी.

पढ़ें: भर्ती रद्द को लेकर 4 माह में कर लेंगे निर्णय, कोर्ट याचिका को करे निस्तारित-राज्य सरकार - SI RECRUITMENT 2021 PAPER LEAK

दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि भर्ती में पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार के पास पर्याप्त रिकॉर्ड है और वह एक सप्ताह में इस पर निर्णय ले सकती है. वहीं सफल अभ्यर्थियों की ओर से कहा कहा गया कि पेपर लीक को लेकर हमारी संलिप्तता नहीं मिली है. हममें से कुछ अभ्यर्थी दूसरी सरकारी नौकरी छोड़कर आए हैं. ऐसे में यदि भर्ती रद्द हुई, तो हमारे साथ अन्याय होगा. सभी पक्षों को सुनने और उनकी सहमति से अदालत ने राज्य सरकार को मामले में निर्णय करने के लिए दो माह का समय देते हुए मामले की सुनवाई 2 मई को तय की है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को दो माह में निर्णय लेने को कहा है. अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को कहा कि वे 2 मई को राज्य सरकार के निर्णय से अदालत को अवगत कराएं. अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी, लेकिन मामले में दिए यथास्थिति के आदेश जारी रहेंगे. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि भर्ती को लेकर चार माह में निर्णय ले लिया जाएगा. ऐसे में अदालत मामले में दिए यथास्थिति के आदेश को हटाए, ताकि दोषी ट्रेनी अफसरों को बर्खास्त सहित अन्य कार्रवाई की जा सके. इस पर अदालत ने कहा कि यथास्थिति का आदेश जारी रहेगा, लेकिन सरकार मामले में कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र रहेगी.

पढ़ें: भर्ती रद्द को लेकर 4 माह में कर लेंगे निर्णय, कोर्ट याचिका को करे निस्तारित-राज्य सरकार - SI RECRUITMENT 2021 PAPER LEAK

दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि भर्ती में पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार के पास पर्याप्त रिकॉर्ड है और वह एक सप्ताह में इस पर निर्णय ले सकती है. वहीं सफल अभ्यर्थियों की ओर से कहा कहा गया कि पेपर लीक को लेकर हमारी संलिप्तता नहीं मिली है. हममें से कुछ अभ्यर्थी दूसरी सरकारी नौकरी छोड़कर आए हैं. ऐसे में यदि भर्ती रद्द हुई, तो हमारे साथ अन्याय होगा. सभी पक्षों को सुनने और उनकी सहमति से अदालत ने राज्य सरकार को मामले में निर्णय करने के लिए दो माह का समय देते हुए मामले की सुनवाई 2 मई को तय की है.

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