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राजसमंद: कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने ली बैठक

कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइनों की सख्ती से पालना करवाने को लेकर राजसमंद जिला कलेक्टर ने व्यापार संघों के प्रतिनिधियों और सदस्यों की बैठक ली. व्यापारियों द्वारा लापरवाही बरतने पर दुकान सीज कर जुर्माना लगाया जाएगा.

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कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर बैठक
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Published : Nov 21, 2020, 10:45 AM IST

राजसमंद. देश और प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश जारी किए गए है. निर्देश के अनुसार कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और आमजन पर सख्ती बरती जाएगी. उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के प्रतिष्ठान अग्रिम आदेशों तक सीज करने की कार्रवार्ई की जाएगी.

राज्य सरकार के निर्देशानुरूप जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने शुक्रवार शाम विभिन्न व्यापार संघों के प्रतिनिधियों और सदस्यों की बैठक बुलाई. जिसेम उन्होंने निर्देश दिए कि दुकानों पर सामान लेने के लिए आने वाले ग्राहकों में अनिवार्य रूप से सामाजिक दूरी कायम रहे और सभी के द्वारा मास्क का उपयोग किया जाए. यदि किसी दुकानदार द्वारा बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान बेचा जाता है, तो संबंधित प्रतिष्ठान को सीज कर जुर्माना लगाया जाएगा.

ये पढ़ें: जयपुर: 4 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल, सड़क सीमा से हटाए अतिक्रमण

कलेक्टर ने बताया कि बाजार में खरीददारी के लिए आने वाले लोगों को मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. यदि कोई बिना मास्क के पाया जाएगा तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जाएगा. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा.

ये पढ़ें: राज्य सरकार ने बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स पर फिर दी छूट, पेनल्टी की माफ

बैठक में उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द सुशील कुमार ने व्यापार संघों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे व्यापारियों द्वारा सख्ती से पालना करना सुनिश्चित कराएं अन्यथा दुकानों और प्रतिष्ठानों को अग्रिम आदेशों तक सीज कर दिया जाएगा. बैठक में नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा ने कहा कि परिषद प्रशासन द्वारा नियमों की अवहेलना करने पर अब सख्ती अपनाई जाएगी. इस दौरान विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं सदस्यगण उपस्थित रहे.

राजसमंद. देश और प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश जारी किए गए है. निर्देश के अनुसार कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और आमजन पर सख्ती बरती जाएगी. उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के प्रतिष्ठान अग्रिम आदेशों तक सीज करने की कार्रवार्ई की जाएगी.

राज्य सरकार के निर्देशानुरूप जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने शुक्रवार शाम विभिन्न व्यापार संघों के प्रतिनिधियों और सदस्यों की बैठक बुलाई. जिसेम उन्होंने निर्देश दिए कि दुकानों पर सामान लेने के लिए आने वाले ग्राहकों में अनिवार्य रूप से सामाजिक दूरी कायम रहे और सभी के द्वारा मास्क का उपयोग किया जाए. यदि किसी दुकानदार द्वारा बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान बेचा जाता है, तो संबंधित प्रतिष्ठान को सीज कर जुर्माना लगाया जाएगा.

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कलेक्टर ने बताया कि बाजार में खरीददारी के लिए आने वाले लोगों को मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. यदि कोई बिना मास्क के पाया जाएगा तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जाएगा. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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बैठक में उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द सुशील कुमार ने व्यापार संघों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे व्यापारियों द्वारा सख्ती से पालना करना सुनिश्चित कराएं अन्यथा दुकानों और प्रतिष्ठानों को अग्रिम आदेशों तक सीज कर दिया जाएगा. बैठक में नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा ने कहा कि परिषद प्रशासन द्वारा नियमों की अवहेलना करने पर अब सख्ती अपनाई जाएगी. इस दौरान विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं सदस्यगण उपस्थित रहे.

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