जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ जिले में मानवता को शर्मसार कर गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने वाले आरोपी पति सहित 7 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ के समक्ष आरोपियों की ओर से पेश जमानत याचिका पर कहा कि इस स्टेज पर जमानत नहीं दी जा सकती. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने याचिका को वापस लेने पर कोर्ट ने चालान के बाद नई याचिका पेश करने की स्वतंत्रता दी है.
पुलिस ने स्वत: संज्ञान लिया : अतिरिक्त महाधिवक्ता कम राजकीय अधिवक्ता एमए सिद्दकी ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले के धरियावद थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने निर्वस्त्र कर घुमाया था, जिसका एक विडियो वायरल हुआ था. घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने के बाद भी वायरल विडियो के आधार पर पुलिस ने स्वत: संज्ञान लिया. एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, रेंज आईजी एस परिमाला समेत जिले के तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे.
11 आरोपियों को दबोचा : पुलिस ने 30 दल गठित कर महज 12 घंटे में 11 आरोपियों को पकड़ लिया था. हाईकोर्ट में 7 आरोपी की जमानत याचिकाएं पेश की थी, जिस पर सरकार ने विरोध जताया. हाईकोर्ट ने सभी की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया. बता दें कि 2 सितंबर को प्रतापगढ़ में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने आया था. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई थी. कार्रवाई में सामने आया कि इस घटना में महिला का पति और सुसराल पक्ष शामिल था.