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प्रतापगढ़: झाड़ियों में मिली 1 दिन की नवजात बालिका

प्रतापगढ़ के जहाजपुरा में एक दिन की नवजात बालिका झाड़ियों में लावारिस मिली. पुलिस ने नवजात को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया है. पुलिस ने अज्ञात माता-पिता के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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झाड़ियों में मिली 1 दिन की नवजात बालिका
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Published : Aug 21, 2020, 9:48 PM IST

प्रतापगढ़. जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. कोतवाली थाना क्षेत्र के जहाजपुरा गांव में एक दिन की नवजात बालिका झाड़ियों में मिली. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को अस्पताल में भर्ती करवाया. पुलिस ने अज्ञात माता-पिता के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने आईपीसी की धारा 317 में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

कोतवाली थाना अधिकारी मदन लाल खटीक ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि जहाजपुर गांव में झाड़ियों में एक नवजात शिशु मिला है. इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे. पुलिस ने नवजात को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है. खटीक ने बताया कि संभवतया इस बालिका के जन्म को छिपाने के लिए इसके मां-बाप ने लावारिस हालत में छोड़ा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पढ़ें: नागौर में बाइक चोरी का खुलासा, एक गिरफ्तार, 9 बाइक बरामद

पुलिस ने आईपीसी की धारा 317 के तहत केस दर्ज कर लिया है. धारा 317 के तहत दोषी पाए जाने पर माता-पिता को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. अगर कोई माता-पिता अपने बच्चे की 12 साल से पहले देखभाल करने या लावारिस छोड़ने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है.

प्रतापगढ़. जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. कोतवाली थाना क्षेत्र के जहाजपुरा गांव में एक दिन की नवजात बालिका झाड़ियों में मिली. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को अस्पताल में भर्ती करवाया. पुलिस ने अज्ञात माता-पिता के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने आईपीसी की धारा 317 में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

कोतवाली थाना अधिकारी मदन लाल खटीक ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि जहाजपुर गांव में झाड़ियों में एक नवजात शिशु मिला है. इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे. पुलिस ने नवजात को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है. खटीक ने बताया कि संभवतया इस बालिका के जन्म को छिपाने के लिए इसके मां-बाप ने लावारिस हालत में छोड़ा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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पुलिस ने आईपीसी की धारा 317 के तहत केस दर्ज कर लिया है. धारा 317 के तहत दोषी पाए जाने पर माता-पिता को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. अगर कोई माता-पिता अपने बच्चे की 12 साल से पहले देखभाल करने या लावारिस छोड़ने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है.

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