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पाली के 'वनवासियों' को जारी हुए पट्टे...जिनके रुके उन्हें जिला परिषद सीईओ ने बुलाया

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Published : Jun 25, 2019, 4:24 PM IST

पाली जिले के वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके आवासों को पट्टे जारी करने के लिए सरकार की ओर से पहल की गई है.

वन वासियों के आवासों के जारी नहीं हुए पट्टे...सीईओ ने सुनी आपत्ति

पाली. जिले के वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके आवासों को पट्टे जारी करने के लिए सरकार की ओर से पहल की गई है. इस पहल के तहत पाली के मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली वनवासियों को पट्टे जारी किए गए हैं. सरकार की ओर से जारी की गई इस पहल में कई लोग ऐसे हैं. जिन पर अधिकारियों ने आपत्ति जताते हुए उनके पट्टे को रोक दिया है. ऐसे में मंगलवार को जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीणा ने सभी लोगों को पाली बुलाकर उनकी आपत्तियां सुनी.

अब इनके आपत्तियों के आधार पर अधिकारी फैसला करेंगे कि इन्हें वन क्षेत्र में आवास के लिए पट्टे जारी करने हैं या नहीं. जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीणा ने बताया कि सरकार ने वन अधिनियम के तहत परंपरागत रूप से वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आवास के पट्टे जारी करने के आदेश दिए हैं. इन आदेशों में कहीं तरह की नियम और शर्ते रखी गई है.

वन वासियों के आवासों के जारी नहीं हुए पट्टे...सीईओ ने सुनी आपत्ति

इसके तहत पात्र व्यक्ति की तीन पीढ़ी वन क्षेत्र में ही निवासी होनी चाहिए, उनके घर से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए. इसके अलावा और भी पट्टे जारी करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं. अब इन सभी वंचित लोगों को पाली बुलाकर इनके आपत्तियां ली गई है. उनकी आपत्तियों की जांच करने के बाद में इन्हें पट्टे जारी करने की कार्रवाई की जाएगी.

पाली. जिले के वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके आवासों को पट्टे जारी करने के लिए सरकार की ओर से पहल की गई है. इस पहल के तहत पाली के मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली वनवासियों को पट्टे जारी किए गए हैं. सरकार की ओर से जारी की गई इस पहल में कई लोग ऐसे हैं. जिन पर अधिकारियों ने आपत्ति जताते हुए उनके पट्टे को रोक दिया है. ऐसे में मंगलवार को जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीणा ने सभी लोगों को पाली बुलाकर उनकी आपत्तियां सुनी.

अब इनके आपत्तियों के आधार पर अधिकारी फैसला करेंगे कि इन्हें वन क्षेत्र में आवास के लिए पट्टे जारी करने हैं या नहीं. जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीणा ने बताया कि सरकार ने वन अधिनियम के तहत परंपरागत रूप से वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आवास के पट्टे जारी करने के आदेश दिए हैं. इन आदेशों में कहीं तरह की नियम और शर्ते रखी गई है.

वन वासियों के आवासों के जारी नहीं हुए पट्टे...सीईओ ने सुनी आपत्ति

इसके तहत पात्र व्यक्ति की तीन पीढ़ी वन क्षेत्र में ही निवासी होनी चाहिए, उनके घर से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए. इसके अलावा और भी पट्टे जारी करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं. अब इन सभी वंचित लोगों को पाली बुलाकर इनके आपत्तियां ली गई है. उनकी आपत्तियों की जांच करने के बाद में इन्हें पट्टे जारी करने की कार्रवाई की जाएगी.

Intro: पाली. जिले के वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके आवासों को पट्टे जारी करने के लिए सरकार की ओर से पहल की गई है। इस पहल के तहत पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र व वाली विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली वनवासियों को पट्टे जारी किए गए हैं। सरकार की ओर से जारी की गई इस पहल में कई लोग ऐसे हैं। जिन पर अधिकारियों ने आपत्ति जताते हुए उनके पट्टे को रोक दिया है। ऐसे में मंगलवार को जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीणा ने सभी लोगों को पाली बुलाकर उनकी आपत्तियां सुनी। अब इनके आपत्तियों के आधार पर अधिकारी फैसला करेंगे कि इन्हें वन क्षेत्र में आवास के लिए पट्टे जारी करने हैं या नहीं।


Body: जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीणा ने बताया कि सरकार ने वन अधिनियम के तहत परंपरागत रूप से वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आवास के पट्टे जारी करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों में कहीं तरह की नियम व शर्ते रखी गई है। इसके तहत पात्र व्यक्ति की तीन पीढ़ी वन क्षेत्र में ही निवासी होनी चाहिए, उनके घर से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए इसके अलावा और भी पट्टे जारी करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। अब इन सभी वंचित लोगों को पाली बुलवाकर इनके आपत्तियां ली गई है। उनकी आपत्तियों की जांच करने के बाद में इन्हें पट्टे जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।


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