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पाली में 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू, इन नियमों का करना होगा पालन

पाली में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. इसको लेकर प्रशासन काफी चिंतित नजर आ रहा है. वहीं, संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. इस बीच प्रशासन ने राज्य सरकार का आदेश मानते हुए 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं.

पाली में 31 अक्टूबर तक धारा 144 प्रभावी
पाली में 31 अक्टूबर तक धारा 144 प्रभावी
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Published : Sep 21, 2020, 11:58 AM IST

पाली. प्रदेश के पाली शहर सहित जिलेभर में घातक हो रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा आदेश जारी करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने रविवार रात से आगामी 31 अक्टूबर तक पाली जिले में धारा 144 प्रभावी कर दी है. इस बार जिले में धारा 144 की सख्ती से पालना की जाएगी. इसको लेकर जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने सभी उपखंड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं. इसके साथ ही धारा 144 की सख्ती से पालना हो सके, इसको लेकर पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी को भी निर्देश दिए गए हैं.

पाली में 31 अक्टूबर तक धारा 144 प्रभावी

पाली में प्रशासन की ओर से बाजार में दुकान संचालकों एवं बैंक प्रबंधन सहित जहां भीड़ इकट्ठी हो. वहां सभी जगह संचालकों को सख्ती से सोशल डिस्टेंस की पालना करवाने के निर्देश दिए गए. जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने धारा 144 प्रभावी करते हुए पाली में सभी सामाजिक कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा होने पर पाबंदी कर दी है. एक बार फिर से पाली में 31 अक्टूबर तक कोई भी लोग किसी भी स्थान पर भीड़ नहीं कर सकेंगे.

पढ़ें: जोधपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए लगी धारा-144, सक्रिय हुई पुलिस

इसके अलावा शादी समारोह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में फिर से 20 लोगों के इकट्ठा होने की सीमा तय कर दी है. इसके साथ ही अब पाली शहर में नो मास्क नो एंट्री अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत अगर आम जनता अब कोरोना संक्रमण के इस महामारी में लापरवाह नजर आई तो प्रशासन उन पर काफी सख्त होगा.

पाली. प्रदेश के पाली शहर सहित जिलेभर में घातक हो रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा आदेश जारी करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने रविवार रात से आगामी 31 अक्टूबर तक पाली जिले में धारा 144 प्रभावी कर दी है. इस बार जिले में धारा 144 की सख्ती से पालना की जाएगी. इसको लेकर जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने सभी उपखंड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं. इसके साथ ही धारा 144 की सख्ती से पालना हो सके, इसको लेकर पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी को भी निर्देश दिए गए हैं.

पाली में 31 अक्टूबर तक धारा 144 प्रभावी

पाली में प्रशासन की ओर से बाजार में दुकान संचालकों एवं बैंक प्रबंधन सहित जहां भीड़ इकट्ठी हो. वहां सभी जगह संचालकों को सख्ती से सोशल डिस्टेंस की पालना करवाने के निर्देश दिए गए. जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने धारा 144 प्रभावी करते हुए पाली में सभी सामाजिक कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा होने पर पाबंदी कर दी है. एक बार फिर से पाली में 31 अक्टूबर तक कोई भी लोग किसी भी स्थान पर भीड़ नहीं कर सकेंगे.

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इसके अलावा शादी समारोह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में फिर से 20 लोगों के इकट्ठा होने की सीमा तय कर दी है. इसके साथ ही अब पाली शहर में नो मास्क नो एंट्री अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत अगर आम जनता अब कोरोना संक्रमण के इस महामारी में लापरवाह नजर आई तो प्रशासन उन पर काफी सख्त होगा.

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